Sanjay Singh : आप सांसद को मिला एससी का आदेश, कहा- शराब घोटाले पर सार्वजनिक नहीं बोल सकते

UPT | Sanjay Singh

Apr 03, 2024 12:06

संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट से भी बेल मिल गई है। वहीं कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख के बेल बॉन्ड और 2 लाख राशि के निजी बॉन्ड...

New Delhi News : संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट से भी बेल मिल गई है। वहीं कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख के बेल बॉन्ड और 2 लाख राशि के निजी बॉन्ड पर रिहाई का आदेश दिया है। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट ने जमानत के लिए कई शर्तें भी तय की हैं।

आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है। हालांकि, संजय सिंह के वकील ने कहा ‘वह सांसद हैं और उनके विदेश भागने का कोई जोखिम नहीं है’। इसके अलावा संजय सिंह से कहा गया कि वह सबूतों के साथ किया तरह की कोई छेड़छाड़ की कोशिश न करें और जांच में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सार्वजनिक बयान बाजी से रोक दिया है।

शराब घोटाले पर नहीं बोल सकते
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब छह महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को कल मंगलवार को जमानत दे दी। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। हालांकि, सबसे बड़ी अदालत ने सांसद से कहा कि इस मामले को लेकर मीडिया में किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे।

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