इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : बिल्डर से वसूली का आदेश, ग्रेटर नोएडा के डीएम को दो माह में कार्रवाई करने का निर्देश

UPT | Allahabad High Court

Jul 27, 2024 14:42

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने हृदय राम चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को निर्देश...

Short Highlights
  • ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश है
  • जिलाधिकारी को दो महीने के भीतर बिल्डर से बकाया राशि की वसूली का निर्देश दिया 
Prayagraj News : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने हृदय राम चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दो महीने के भीतर बिल्डर से बकाया राशि की वसूली करें या फिर इस संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी करें।

यह था मामला
दरअसल, याचिकाकर्ता हृदय राम चौधरी ने नई दिल्ली की उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स ग्रेटर नोएडा और सहयोगी अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड से एक फ्लैट बुक किया था। समझौते के अनुसार, फ्लैट 2009 तक सौंपा जाना था। हालांकि, बिल्डर न तो समय पर फ्लैट दे सका और न ही बुकिंग के लिए जमा की गई राशि वापस कर सका।

याची ने रेरा में दर्ज कराई थी शिकायत
इस मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में शिकायत दर्ज कराई थी। रेरा ने 2020 में बिल्डर कंपनी को याचिकाकर्ता के जमा किए गए 19,36,715 रुपये ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया था। लेकिन कंपनी ने केवल 79,566 रुपये ही लौटाए, जिसके बाद याचिकाकर्ता को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे इस मुद्दे का संज्ञान लें और दो महीने के भीतर या तो बिल्डर से बकाया राशि की वसूली करें या फिर एक कारण बताओ आदेश जारी करें।

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