इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला : बाहर आएगा अतीक अहमद का साला, सद्दाम की जमानत मंजूर

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Dec 19, 2024 17:24

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम की जमानत मंजूर कर ली है...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम की जमानत मंजूर कर ली है। सद्दाम पर आरोप है कि वह अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल में गैरकानूनी तरीके से मदद पहुंचाता था। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करते हुए उसकी जमानत अर्जी को स्वीकार किया। न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने उसकी जमानत मंज़ूर कर ली है। 

सद्दाम पर यह है आरोप
सद्दाम पर आरोप है कि उसने जेल में बंद माफिया अशरफ को अवैध तरीके से लोगों से मिलवाया था। वह एक ही आईडी पर कई लोगों को जेल भेज देता था, जबकि अशरफ पर उस समय विभिन्न गंभीर मामलों में मुकदमे चल रहे थे। इस मामले में बरेली के बीतारी चैनपुर थाने में 7 मार्च 2023 को अशरफ, सद्दाम, लाल गद्दी और दयाराम के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें कांस्टेबल और जेल अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए थे।



सद्दाम के वकील ने दी यह दलील
सद्दाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ने अदालत में यह दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि सद्दाम उस समय इलाहाबाद और लखनऊ में था और अपने भाई से मिलने दिल्ली भी गया था जिसपर उसने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि सद्दाम पर गंभीर आरोप हैं और जांच में वह सक्रिय रूप से शामिल पाया गया था। मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि सद्दाम ने अवैध लेन-देन में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि सद्दाम के खिलाफ केवल टेलीफोन पर हुई वार्ता का साक्ष्य है और उसकी जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया गया।

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