Prayagraj News : अन्नपूर्णा डेयरी पर छापेमारी, संदिग्ध खाद्य सामग्री नष्ट और सील

UPT | खाद्य सामग्री को नष्ट करते अधिकारी।

Dec 19, 2024 21:21

प्रयागराज मण्डल में सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व और सहायक आयुक्त (खाद्य)-II की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने...

Prayagraj News : प्रयागराज मण्डल में सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व और सहायक आयुक्त (खाद्य)-II की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आज 19 दिसंबर 2024, को सिन्थेटिक और मिलावटी दूध की सूचना पर कार्रवाई की। छापेमारी भगवतपुर (पोस्ट-बमरौली), थाना-पिपरी में स्थित मेसर्स अन्नपूर्णा डेयरी पर की गई।
 
  छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि डेयरी में खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं थी। गुणवत्ता में संदेह के आधार पर कुल आठ नमूने एकत्र किए गए, जिनमें खोया, दूध मलाई, मिश्रित दूध, ड्राई ग्लूकोज सिरप, घी, रिफाइंड पामोलिन ऑयल, और पनीर शामिल थे। ये सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए।
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  सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व और सहायक आयुक्त (खाद्य)-II की उपस्थिति मौके पर की गई कार्रवाई कर नष्ट की गई सामग्री में दूध मलाई लगभग 78 किलोग्राम, अनुमानित मूल्य 19,500 रुपये। यह सामग्री गुणवत्ता में संदेह के आधार पर मौके पर ही नष्ट कर दी गई। इसके साथ सील की गई सामग्री में ड्राई ग्लूकोज सिरप लगभग 924 किलोग्राम, अनुमानित मूल्य ₹92,400,घी लगभग 530 किलोग्राम, अनुमानित मूल्य ₹1,06,000, रिफाइंड पामोलिन ऑयल 209 किलोग्राम, अनुमानित मूल्य ₹43,054 का नष्ट किया गया।

ये भी पढ़ें : महाकुंभ में स्वच्छता पर विशेष ध्यान : 24 घंटे अलर्ट पर रहेगी वेक्टर कंट्रोल यूनिट, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल    साफ-सफाई पर मिली लापरवाही छापेमारी के दौरान पाया गया कि डेयरी परिसर में अत्यधिक गंदगी थी, और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। खाद्य कारोबारकर्ता को परिसर की सफाई और सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार यादव, अनुराधा कुशवाहा और मण्डलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमलता गोस्वामी शामिल रहे।    आगे की प्रक्रिया खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सभी नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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