इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी मामले में यूपी सरकार की सजा बढ़ाने वाली अपील की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई...
Prayagraj News : कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से इरफान सोलंकी की सजा को सात साल से बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की गई थी। यूपी सरकार की इस अपील की वजह से इरफान सोलंकी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 सितंबर को की जायेगी।
यूपी सरकार ने सजा बढ़ाने को लेकर की थी अपील
महिला के घर आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी को मिली सात साल की सजा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसको लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस मामले में इरफान सोलंकी की तरफ से भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सात साल की सजा को रद्द किए जाने की कोर्ट से गुहार लगाई है। इसके साथ ही इरफान सोलंकी ने अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाई जाने और जमानत दिए जाने की भी अपील की गई है।
24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
इस पूरे मामले में यूपी सरकार की अपील की वजह से आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। अब हाई कोर्ट इरफान सोलंकी की सजा रद्द करने की मांग और जमानत देने वाली अपील के साथ साथ यूपी सरकार की इरफान की 7 साल की सजा को उम्र कैद तब्दील करने वाली याचिका पर सुनवाई एक साथ जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होगी। इसके लिए 24 सितंबर की तारीख तय की गई है।