नेमप्लेट विवाद पर इमरान मसूद ने सरकार को घेरा : कहा- 'आज धर्म के नाम पर पहचान पूछ रहे हैं, कल जाति के...'

UPT | इमरान मसूद

Jul 22, 2024 13:49

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह मुद्दा नाम का नहीं, बल्कि नफरत का है। मसूद ने जोर देकर कहा कि देश में नफरत नहीं चल सकती और 70% से अधिक लोग आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं।

Saharanpur News : यूपी में कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का मामला बढ़ता जा रहा है। कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मामले में एंट्री ले ली है। जिसमें मसूद ने पर सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि,  आज आप धर्म के नाम पर पहचान पूछ रहे हैं, कल आप जाति के नाम पर पहचान पूछने लगेंगे, आप आखिर समाज को कहां ले जाना चाहते हो।

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इमरान मसूद ने सरकार को घेरा
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम लिखने के विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नाम का नहीं, बल्कि नफरत का है। मसूद ने जोर देकर कहा कि देश में नफरत नहीं चल सकती और 70% से अधिक लोग आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म के बाद जाति के आधार पर भी पहचान मांगी जा सकती है। सांसद ने सवाल उठाया कि इस तरह की प्रथाएं समाज को किस दिशा में ले जा रही हैं। उनका बयान इस विवाद के सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डालता है।



यह है मामला
उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानों के संचालकों या मालिकों को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह निर्णय कांवड़ियों की आस्था और शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां विपक्षी दल इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, वहीं हिंदू संगठनों ने इसका समर्थन किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, जिस पर आज कार्ट ने अंतरिक रोक लगा दी है।

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आदेश पर अंतरिम रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों पर लागू होता है। इन राज्यों ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य विक्रेताओं को अपने नाम और पहचान विवरण प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। 

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