वरुणा और अस्सी के जीर्णोद्धार में देरी पर कार्रवाई :  एनजीटी ने वाराणसी के जिलाधिकारी पर लगाया जुर्माना

UPT | Assi Ghat

Aug 11, 2024 17:01

150 पन्नो की इस रिपोर्ट में बताया गया था, कि एनजीटी ने 2021 में इस काम को पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त निर्धारित किया था। 3 साल से ज्यादा समय बीत गए हैं, लेकिन असल में ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है...

Varanasi News :  वाराणसी की वरुणा और अस्सी नदियों के जीर्णोद्धार में देरी पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। एनजीटी ने इस मामले में वाराणसी के जिलाधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

केवल बैठकें करने से काम नहीं चलेगा-न्यायालय 
एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। न्यायालय ने प्रशासन के गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि केवल बैठकें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर उतरकर काम करने की आवश्यकता है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है। 

अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने नगर निगम वाराणसी और वाराणसी विकास प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर दोनों नदियों की वर्तमान स्थिति पर जवाब देने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने अस्सी और वरुणा नदियों पर अतिक्रमण और अन्य आंकड़ों पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि, इस दिशा में कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। 18 नवंबर को वाराणसी के जिलाधिकारी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया गया है।

150 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया था, कि एनजीटी ने 2021 में इस काम को पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त निर्धारित किया था। 3 साल से ज्यादा समय बीत गए हैं, लेकिन असल में ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। फिलहाल अब एनजीटी इस मामले में सख्त रख अपना सकती है। अगली सुनवाई में जिलाधिकारी भी जब शामिल रहेंगे।

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