Varanasi News : कैंट थाना क्षेत्र में हत्या मामले में आठ आरोपियों को दोषमुक्त किया

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Dec 22, 2024 01:10

कैंट थाना क्षेत्र में दो लोगों की हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने पूर्व सांसद अतुल राय उर्फ अतुल कुमार सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुजीत सिंह बेलवा समेत आठ आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।

Varanasi News : कैंट थाना क्षेत्र में हुई दो हत्याओं के मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने पूर्व सांसद अतुल राय उर्फ अतुल कुमार सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुजीत सिंह बेलवा समेत आठ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में आरोपियों का बचाव वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव और विनीत कुमार सिंह ने किया।

पूर्व सांसद अतुल राय समेत आठ आरोपित दोषमुक्त
यह मामला 25 अगस्त 2011 का है, जब भक्तिनगर, दौलतपुर की निवासी आशा देवी ने कैंट थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे रंजीत और उसके साथी विनोद गौड़ को जीप और मोटरसाइकिल पर सवार सुशील सिंह, कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पांडेय और अन्य लोग अगवा कर ले गए थे। जब काफी समय तक उनका कुछ पता नहीं चला, तो आशा देवी ने कचहरी में खोजबीन की। वहाँ श्रीप्रकाश उर्फ झून्ना पंडित ने बताया कि दोनों को मारकर उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया है।

हत्याकांड में गवाहों के बयान नकारे गए
इस शिकायत पर कैंट पुलिस ने हत्या और अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। जांच के दौरान, 27 अगस्त 2011 को रंजीत और विनोद के शव बसंत विहार कॉलोनी, दौलतपुर में मिले। आरोपियों ने दोनों का शव दफनाने के लिए गड्डा खोदवाया था।

शव छिपाने का मामला
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों में पूर्व सांसद अतुल राय, सुजीत सिंह बेलवा, झून्ना उर्फ श्रीप्रकाश मिश्रा, अभिषेक उर्फ हनी, सुशील सिंह, कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पांडेय, अभिलाख पांडेय, सतीश यादव उर्फ बच्चा, शिशु उर्फ शिवाकुमार, शंखू यादव और अजय उर्फ विजय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

कुछ आरोपितों की मृत्यु, बाकी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में
विवेचना में यह भी सामने आया कि सुशील सिंह और झून्ना उर्फ श्रीप्रकाश मिश्रा बाल अपचारी थे, इसलिए उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में भेजा गया। इसी तरह, कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पांडेय और सतीश यादव उर्फ बच्चा की मृत्यु के कारण उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी गई।

अदालत का अहम निर्णय
अदालत में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की गवाही पेश की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद आरोपीगण अतुल राय, सुजीत सिंह बेलवा, अभिषेक सिंह उर्फ हनी, अभिलाख पांडेय, शंखु यादव, शिशु उर्फ शिवा कुमार, अजय उर्फ विजय और राजन पांडेय को राहत मिली।

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