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प्रयागराज: हाईकोर्ट ने NEET‑UG 2026 की उत्तर‑कुंजी चुनौती वाली याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा व न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक ही अभ्यर्थी की आपत्ति पर उत्तर‑कुंजी की विशेषज्ञ जांच जरूरी नहीं।

प्रयागराज: हाईकोर्ट ने NEET‑UG 2026 की उत्तर‑कुंजी चुनौती वाली याचिका खारिज की
फोटो: अमर उजाला

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET‑UG 2026 की उत्तर‑कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। खंडपीठ ने कहा कि केवल एक अभ्यर्थी की आपत्ति के आधार पर विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ जांच कराना जरूरी नहीं।

याचिका में प्रश्न संख्या 60 और 70 की उत्तर‑कुंजी को चुनौती दिया गया था। पहला प्रश्न शून्य‑क्रम अभिक्रिया से जुड़ा था और दूसरा प्रश्न ऑक्सीजन की प्रथम आयनीकरण एन्थैल्पी पर कथन‑कारण आधारित था। याची का दावा था कि ये प्रश्न 2019 और 2022 की JEE मेन में भी पूछे गए थे और तब उत्तर कुंजी में अलग उत्तर दिए गए थे।

कोर्ट ने वजह बताई

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने बताया कि याची की ओर से सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया कि इन प्रश्नों पर आपत्ति उठाने वाला वही एकमात्र अभ्यर्थी है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के वंशिका यादव मामले का हवाला दिया और विशेषज्ञ राय लेने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वंशिका यादव के मामले की स्थितियाँ मौजूदा मामले से अलग थीं।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने याची की आपत्ति की जांच पहले ही की थी और उत्तर‑कुंजी को सही पाया गया था। अदालत ने कहा कि जब किसी अन्य उम्मीदवार ने ऐसी आपत्ति नहीं उठाई और एनटीए ने उसे खारिज कर दिया है, तब एकल आपत्ति पर कुंजी की पुनःपरीक्षा आवश्यक नहीं बनती।

फैसले से ऐसे मामलों में चुनौती की दायरा स्पष्ट हुआ है। छात्र और अभिभावक अब जान सकेंगे कि केवल एक उम्मीदवार की आपत्ति होने पर सीधे विशेषज्ञ जांच का अधिकारिक आदेश हर बार नहीं मिलता।

कोर्ट का आदेश याचिका खारिज करने का रहा और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह याची के ऊपर निर्भर करेगा। एनटीए की ओर से पहले किए निर्णय को अदालत ने मान्य किया है।

स्रोत: अमर उजाला

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Alok Kumar

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कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।