प्रयागराज। शहर में ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर रविवार को चालकों को इस बात की जानकारी दी गई और तीन दिन में नियम का पालन करने को कहा गया।
निर्देश के मुताबिक हर ई-रिक्शा पर वाहन का नंबर, मालिक व चालक का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। पुलिस ने कहा है कि नियम लागू होने के तीन दिन बाद चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई होगी।
क्यों जरूरी बताया गया
प्रशासन ने बताया है कि यह कदम सड़कों पर सुरक्षा और जिम्मेदार मालिकों की पहचान आसान करने के लिए उठाया गया है। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि नियम से सामान छूटने या किसी दुर्घटना के मामले में चालक या वाहन का पता लगाने में मदद मिलेगी।
क्षेत्रीय स्तर पर मऊआइमा में यह नियम तुरंत लागू कर दिया गया है। शहर में लगभग 1000 से अधिक ई-रिक्शा परिचालित हैं, इसलिए यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर लागू होती है। पुलिस का कहना है कि नियम से कानून-व्यवस्था और ट्रैफ़िक नियंत्रण दोनों में सुधार होगा।
स्थानीय दुकानदार और राहगीर कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ई-रिक्शाओं के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। प्रमुख प्रभावित स्थानों में चुनौटा कुआं, सदर बाजार और थाना पड़ाव शामिल हैं, जहाँ भीड़ और खड़े वाहनों से मार्ग बाधित होते हैं।
- तीन दिन में पालन अनिवार्य
- चेकिंग अभियान उसके बाद शुरू होगा
- उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई
पुलिस ने चालकों से आग्रह किया है कि वे जल्द ही आवश्यक जानकारी अपने वाहनों पर लिखवा लें। अगले कदम में ट्रैफिक टीम और स्थानीय थाने मिलकर प्लान बनाकर चेकिंग करेंगे ताकि नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
स्रोत: अमर उजाला

