लोकसभा चुनाव : डीएम बोले- मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं कर सकते चुनाव प्रचार, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई 

UPT | डीएम ने बैठक की।

Apr 19, 2024 02:28

प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित करते हुए कहा कि आप लोगों का कार्य पोलिंग पार्टी रवाना होने से सतत रूप से प्रारम्भ हो जाता है। पोलिंग पार्टी द्वारा मतदान संबंधी समस्त उपकरण व प्रपत्र सही प्रकार से भरकर जमा कराने के बाद ही समाप्त होता है।

Agra News : जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी की उपस्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को संपन्न कराए जाने के लिए आयुक्त सभागार में दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अजय कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान सहित सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित रहे। 

प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित करते हुए कहा कि आप लोगों का कार्य पोलिंग पार्टी रवाना होने से सतत रूप से प्रारम्भ हो जाता है। पोलिंग पार्टी द्वारा मतदान संबंधी समस्त उपकरण व प्रपत्र सही प्रकार से भरकर जमा कराने के बाद ही समाप्त होता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आप लोग इस बात का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि आपके अधीन कार्यरत पोलिंग पार्टियों द्वारा मतदान सकुशल संपन्न कराए जाने के बाद उपकरणों पर सही टैग व विभिन्न प्रपत्र संबंधित लिफाफों में भरकर जमा करा दिए गए हैं, अन्यथा आपकी उपस्थिति शून्य मानी जाएगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। 

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आप लोग भ्रमण के दौरान जीपीएस एप को चालू कर लेंगे ताकि आपकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। शांतिपूर्ण, निर्विघ्न चुनाव प्रक्रिया को संपन्न किए जाने के लिए जिलाधिकारी ने सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट को बताया कि अपने क्षेत्र से संबंधित मतदान पार्टियों में से पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी को सम्मिलित करते हुए एक वाट्सएप ग्रुप बना लें, जिससे सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुगमता हो सके। इसके अलावा मतदान के दिन मॉक पोल, प्रत्येक दो घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत की सूचना भी इसी पर प्राप्त की जा सके और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मतदान के पूर्व संबंधित बूथ पर बूथ लेबल एजेंटों को अवश्य नामित करा दें, ताकि वह सुबह 05ः30 बजे मॉक पोल के समय उपस्थित होकर मॉक पोल की प्रक्रिया को उनके सामने संपन्न कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने मतदान प्रक्रिया के संबंध में ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मतदान बूथ/केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में कोई भी किसी प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं करेगा और न ही बैज, पट्टी, मोबाइल अथवा इशारे से मतदाता को प्रभावित नहीं करेगा। यह गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी और 200 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल अपना बस्ता स्थापित नहीं करेगा और बस्ते में चुनाव आयोग के नियम के अनुसार कुर्सी, मेज आदि का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को मतदान केंद्र का भ्रमण कर पूर्व में ही भवन पर लगे किसी भी प्रकार के चिन्ह, पोस्टर, पंपलेट, बैनर, होर्डिंग आदि को मतदान केंद्र भवन पर से हटाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद को पर्याप्त सुरक्षाबल उपलब्ध कराए गए हैं, अतः भयमुक्त होकर मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न करायें और लॉ एण्ड ऑर्डर जैसी समस्या आने पर अपने उच्चाधिकारियों को भी सूचित करें।  

जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को वोटर हेल्प लाइन एप नो योर कन्डिडेट और सी-विजिल एप के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता के बूथ संख्या आदि की जानकारी की जा सकती है। उसी तरह सी-विजिल एप के माध्यम से यदि किसी भी प्रकार से आचार संहित का उल्लंघन परिलच्छित हो रहा हो तो उसको भी आनलाइन अपलोड किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुए कहा कि 18-आगरा (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान के लिये प्रयोग की गई ईवीएम नवीन मंडी समिति, एत्मादपुर में जमा कराई जायेंगी तथा 19-फतेहपुर सीकरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान के लिए प्रयोग की गई ईवीएम नवीन गल्ला मण्डी, खेरागढ़ में जमा होंगी। इसके अलावा रिजर्व/अप्रयुक्त ईवीएम स्ट्रांग रूम से अलग रखवाए जाने के निर्देश दिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने बताया कि मतदान पार्टी को रवाना करने से पहले उनके उपकरणों व प्रपत्रों की जांच संबंधित पीठासीन के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए। ब्रीफिंग में मतदाता की पहचान के लिए निर्देशित 11 पहचान पत्र मतदाता रजिस्टर, चैलेंज वोट, टेण्डर वोट, पीठासीन की डायरी, प्रपत्र, 17-सी, मॉक पोल, ईवीएम मशीन हैण्डलिंग, ईवीएम सीलिंग, विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को रखने के लिए निर्धारित लिफाफों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। 
 

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