Agra News : शाही जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

Uttar Pradesh Times | शाही जामा मस्जिद मामला

Jan 17, 2024 21:55

प्रभु श्रीराम के बाल स्वरूप रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व आगरा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को एक जोर का झटका दिया है। भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेशक हिंदू पक्ष को झटका मिल गया हो...

Short Highlights
  • कथावाचक देवकी नंदन ने सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव के विग्रह का दावा किया
Agra News : आज पूरे देश में रामोत्‍सव की तैयारि‍यां चल रही हैं और सबकुछ राममय नजर आ रहा है। जहां देखो वही रामधुन सुनाई दे रही है। वहीं प्रभु श्रीराम के बाल स्वरूप रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व आगरा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को एक जोर का झटका दिया है। भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेशक हिंदू पक्ष को झटका मिल गया हो, लेकिन आगरा में शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर के श्रीकृष्ण विग्रह दबे होने के वाद में बुधवार को मुस्लिम पक्ष को बढ़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्षेत्राधिकार को लेकर दी गई चुनौती को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।

यह है पूरा मामला
बता दें क‍ि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग और कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा ने आगरा की शाही जामा मस्जिद के बारे में पिछले साल मई माह में वाद दायर किया था। वादी पक्ष का दावा है, कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशवदेव मंदिर के श्रीकृष्ण के विग्रह दबे हैं। श्रीकृष्ण जन्म स्थान मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और इंतजामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद आदि को प्रतिवादी बनाया गया। मामले की सुनवाई लघु वाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव के न्यायालय में चल रही है। 

दो फरवरी को होगी सुनवाई
वादी पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रतिवादी की ओर से कहा गया था कि प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यह वाद यहां पर दायर नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति मृत्युंजय श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट पर अपना निर्णय दिया। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। अब दो फरवरी को जामा मस्जिद के सर्वे व एएसआई को पार्टी बनाने के लिए दी गई प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी।

यह अर्जी हुई खारिज
इस मामले में मंगलवार को बहस पूरी हो गई थी और अदालत ने बुधवार की तिथि नियत की थी। जि‍समें प्रतिवादी गण की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ऐतराज जताया गया था, कि इस अदालत को उक्त मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। उधर वादी पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला की तरफ से जामा मस्जिद के भौतिक निरीक्षण के लिए अमीन की नियुक्ति करने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि विपक्षी पक्ष की ओर से दी गई क्षेत्राधिकार संबंधी अर्जी खारिज हो गई है, अब मामले में अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।
 

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