Barabanki News : सरकारी भूमि घोटाला, जमीन पर बन गए अपार्टमेंट, पढ़िये चौंकाने वाली खबर...

UPT | सरकारी जमीन पर बन गए अपार्टमेंट।

Oct 28, 2024 09:43

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अरबों रुपये कीमत की सरकारी भूमि घोटाला सामने आया है। यहां लखनऊ अयोध्या हाइवे-27 के किनारे सीलिंग (सरकारी) भूमि पर बिल्डर्स माफिया ने पॉश कॉलोनी बसा दी है। डीएम के निर्देश पर...

Barabanki News : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अरबों रुपये कीमत की सरकारी भूमि घोटाला सामने आया है। यहां लखनऊ अयोध्या हाइवे-27 के किनारे सीलिंग (सरकारी) भूमि पर बिल्डर्स माफिया ने पॉश कॉलोनी बसा दी है। डीएम के निर्देश पर लेखपाल ने जांच कर सात लोगों पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। मुकदमे की जानकारी होने पर हाइवे किनारे बने ‘मन्नत’ और ‘शालीमार पैराडाइज़’ अपार्टमेंट में रह रहे सैकड़ों लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

निवासियों में हड़कंप
नगर क्षेत्र के जगजीवन दास सतनाम सेवा संस्थान द्वारा दी शिकायती पत्र के मुताबिक, बाराबंकी के नवाबगंज सदर तहसील क्षेत्र के कमरपुर, सराय अकबराबाद और मोहम्मदपुर गांव में वेशकीमती जमीन सरकारी दस्तावेजों में सीलिंग के नाम दर्ज है। लखनऊ अयोध्या हाइवे किनारे बाराबंकी शहर से सटे वेशकीमती अरबों की सरकारी जमीन बिल्डर्स माफिया ने मोहम्मदपुर पुलिस चौकी के निकट कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मल्टीस्टोरी रेजिडेंशियल कॉलोनी बसा दी। जालसाजों ने मन्नत अपार्टमेंट, शालीमार पैराडाइज़ समेत अन्य जिन लोगों को बैनामा किया है, उसमें अधिकत​र लोग पॉश कॉलोनी के निवासी हो गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से जमीन और फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराने वालों में हड़कंप मच गया है।

ये है पूरा मामला
वर्ष 2001 में दायर सीलिंग के मुकदमे में साल 2003 में अपर कलेक्ट्रेट की कोर्ट ने जमीन को सीलिंग (सरकारी) घोषित कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ जुलेखा खातून आदि ने (वाद सं0- 05/03/01/01/01) अन्तर्गत न्यायालय अपर आयुक्त फैजाबाद में अपील की थी। जिस पर न्यायालय ने अपर कलेक्ट्रेट के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः जांच करने के आदेश दिए और मुकदमे को रिमांड करते हुए बाराबंकी न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई पर अपर कलेक्ट्रेट की अदालत ने 18 अगस्त 2011 को पुनः सीलिंग घोषित कर दी। उसके बाद इन्होंने एक बार फिर न्यायालय अपर आयुक्त फैजाबाद में अपील की, लेकिन इस दौरान जुलेखा खातून आदि ने सीलिंग की जमीन को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर सीलिंग की भूमि को बेच दिया। शिकायत में बताया गया कि पैसार कोठी निवासी चौधरी मोहम्मद अजीमउ‌द्दीन अशरफ, हमीदा बानों, जुलेखा खातून, जहानआरा शेर, मुनव्वर शेर की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। बचे खातेदार अंजुम फातिमा अशरफ और सईदा फातिमा अशरफ पुत्री चौधरी इमामु‌द्दीन अशरफ, फरोग शेर, अफरोज शेर अशरफ पुत्र मुनव्वर शेर जो जीवित हैं।

दो महिला सहित सात पर एफआईआर
धारा 143 की कार्रवाई दौरान हलका लेखपाल प्रमोद तिवारी की जांच में बेची गई सीलिंग की भूमि का मामला सामने आया। डीएम सत्येन्द्र कुमार के निर्देश पर चौधरी रसीदुद्दीन अशरफ, अंजुम फातिमा अशरफ, फातिमा अशरफ, चौधरी मोहम्मद जियाउद्दीन अशरफ, चौधरी इमामुद्दीन अशरफ, फारूक शेर, अफरोज शेर पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर कोतवाली इंस्पेक्टर अमर मणि त्रिपाठी ने बताया कि लेखपाल की तहरीर पर मामले में दो महिला सहित सात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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