c-Vigil ऐप लॉन्च : आचार संहिता के उल्लंघन पर कर सकते है शिकायत, 100 मिनट में होगा निवारण

UPT | Symbolic

Mar 27, 2024 19:12

c-Vigil ऐप किसी राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने या अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायत दर्ज कराने और उसके निस्तारण के लिए आनलाइन सी-विजिल (C-vigil) ऐप विकसित किया गया है...

Short Highlights
  • c-Vigil ऐप से चुनाव संबंधी शिकायत कर सकते हैॆ
  • ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैॆ
  • शिकायत करने के लिए पहचान  बताना अनिवार्य नहीं है
Ballia News : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान में चल रहे लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए नया कदम उठाया है। जिसके चलते किसी राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने या अन्य विभिन्न प्रकार की शिकायत दर्ज कराने और उसके निस्तारण के लिए आनलाइन सी-विजिल (C-vigil) ऐप विकसित किया गया है। उक्त ऐप पर चुनाव की घोषणा के दिन से मतदान दिवस तक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत अपलोड की जा सकती है।

कैसे करें सी-विजिल ऐप का प्रयोग
सी-विजिल ऐप का प्रयोग करने के लिए स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से ऐप में लागिन करते है, जिसके बाद शिकायत दर्ज की जा सकती है। सी-विजिल ऐप एक जीआइएस आधारित ऐप है। जिसमें साक्ष्य के तौर पर केवल लाइव फोटो, वीडियो, आडियो ही अपलोड किया जा सकता है। शिकायत अपलोड होने के उपरान्त 100 मिनट के अन्तर्गत ही शिकायत का निस्तारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसी ऐप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है। निस्तारण के बाद विवरण शिकायतकर्ता के सी-विजिल ऐप पर उपलब्ध हो जायेगा।
 
शिकायत के लिए पहचान बताना अनिवार्य नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि इस ऐप के माध्यम से शिकायत करने के लिए नाम व मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर शिकायतकर्ता अपना नाम व मोबाइल नंबर देता है तो वह अपनी शिकायत की निगरानी भी कर सकता है। शिकायत दर्ज होने पर संबंधित रिटर्निग अधिकारी अपने नजदीक के उड़न दस्ता टीम (एफ‌एसटी) को मौके पर भेजता है। उसके बाद जांच पड़ताल कर अधिकारी पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे।

आचार संहिता का उल्लंघन करने पर शिकायत
उन्होंने बताया है कि सी-विजिल ऐप के जरिए पैसा, गिफ्ट कूपन और शराब बांटने जैसी शिकायते दर्ज की जाती है। साथ ही बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाने या बैठक करने, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाने और धार्मिक व उन्मादी भाषण  संबंधी परिवाद दर्ज की जाती हैं। उन्होंने समस्त जनपदवासियों से अपील किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में आनलाइन शिकायत के लिए आयोग द्वारा विकसित सी-विजिल ऐप का प्रयोग करें।

Also Read