इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय : बिना जांच के नहीं दे सकते दंड, बस्ती अधिशासी अभियंता को अदालत ने बहाल किया, नियमित वेतन भी देने का आदेश दिया

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Dec 26, 2024 20:43

अदालत ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बस्ती में कार्यरत अधिशासी अभियंता को प्रबंध निदेशक की ओर से दो इंक्रीमेंट रोकने व परिनिंदा करने तथा चेयरमैन द्वारा बिना जांच प्रक्रिया अपनाते पदावनति कर सहायक अभियंता बनाने के आदेशों को अवैध करार देते हुए रद कर दिया।

Prayagraj/‌Basti News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी को बड़ा दंड देने से पहले पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सबूतों के आधार पर आरोप साबित किए बगैर बड़ा दंड और पदावनति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बस्ती में कार्यरत अधिशासी अभियंता को प्रबंध निदेशक की ओर से दो इंक्रीमेंट रोकने व परिनिंदा करने तथा चेयरमैन द्वारा बिना जांच प्रक्रिया अपनाते पदावनति कर सहायक अभियंता बनाने के आदेशों को अवैध करार देते हुए रद कर दिया। साथ ही याची को नियमित वेतन के साथ तत्काल अधिशासी अभियंता के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बस्ती में कार्यरत अधिशासी अभियंता को प्रबंध निदेशक द्वारा दो इंक्रीमेंट रोकने व परिनिंदा करने और चेयरमैन द्वारा बिना जांच प्रक्रिया अपनाए पदावनति कर सहायक अभियंता बनाने के आदेशों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके अलावा याची को नियमित वेतन के साथ तत्काल अधिशासी अभियंता के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि विभाग जांच करता है तो बकाया वेतन उसके परिणाम पर निर्भर करेगा और यदि जांच नहीं करता तो याची बकाया वेतन पाने का हकदार होगा।

क्या है पूरा मामला
सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव व श्वेता सिंह का कहना था कि याची बस्ती में तैनात था तो उसे मेसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड अहमदाबाद के निरीक्षण के लिए भेजा गया। इसमें मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट कांस्ट्रक्शन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल थे। सिंगल फेस दो मीटर वायर का निरीक्षण करना था। इसके बाद याची को चार्जशीट दी गई। आरोप लगा कि उसका आचरण सेवा नियमावली के विरुद्ध था। याची ने आरोप का खंडन किया। चार्जशीट व याची के जवाब पर रिपोर्ट के आधार पर उप्र पावर कारपोरेशन के एमडी ने दंडित किया। उसके खिलाफ पुनरीक्षण पर चेयरमैन ने स्वयं की शक्ति का इस्तेमाल कर पदावनति आदेश दिया। दोनों आदेशों को याचिका में चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि मेजर पेनाल्टी देने से पहले जांच अधिकारी या कमेटी द्वारा साक्ष्य व गवाहों के परीक्षण के बाद आरोप साबित होने पर ही दंडित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन को कारण बताओ नोटिस देकर ही याची की सजा बढ़ाने का अधिकार है। इसका पालन नहीं किया गया, जो स्थापित विधि सिद्धांत का उल्लघंन है। साथ ही कोई जांच नहीं की गई इसलिए दंडात्मक आदेश रद्द कर दिया।

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