अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत : गैंगस्टर एक्ट को किया खारिज, पुलिस को लगाई फटकार

फ़ाइल फोटो | अब्बास अंसारी

May 28, 2024 00:07

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सोमवार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट को खारिज कर दिया है...

Chitrakoot News : मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सोमवार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट को खारिज कर दिया है। जेल के अंदर पत्नी निखत अंसारी से अवैध तरीके से मिलने पर अब्बास अंसारी के खिलाफ चित्रकूट पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस द्वारा अब्बास सहित 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने विधि के अनुरूप न होने पर गैंगस्टर की कार्रवाई को खारिज की दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई है।

गैंगस्टर की कार्रवाई को जबरन ना किया जाए
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट नंबर-46 में जज सुरेंद्र और सिद्धार्थ से अब्बास की वकीलों से बहा हुई। जिसमें दोनों जजों ने गैंगस्टर की कार्रवाई को खारिज करते हुए पुलिस को फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर की कार्रवाई को जबरन ना किया जाए। कोर्ट से फैसला आने के बाद सोमवार को अब्बास अंसारी के अधिवक्ता सौभाग्य कुमार मिश्रा ने चित्रकूट कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अगर कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है, तो कोर्ट का आदेश मानते हुए इन लोगों को बरी किया जाए।

जेल में पत्नी से अवैध तरीके से मुलाकात करने के मामले में की थी कार्रवाई
चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध तरीके से मुलाकात करने के मामले में पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी सहित 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने अब्बास के साथी सपा नेता फराज खान, शहबाज, नियाज और जेल कैंटीन के सप्लायर नवनीत  पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। 

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