Chitrakoot News : चित्रकूट में पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

UPT | कोर्ट का फैसला।

May 07, 2024 20:43

चित्रकूट घर में सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के बाद गांव के विरोधियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है...

Chitrakoot News : चित्रकूट घर में सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के बाद गांव के विरोधियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र के खजुरिहा कला गांव के निवासी रामराज कुशवाहा ने  रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 29 नवंबर 2020 की रात उसके घर में घुसकर गांव के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी संगीता देवी की हत्या कर दिया। उसने बचाने की गुहार लगाते हुए शोरगुल किया तो हमलावर उसे भी घसीट कर ले जाने लगे। इस दौरान पत्नी की लाश देख कर वह बेहोश हो गया।

वादी ने इस मामले में अपनी भाभी गायत्री देवी व संतोष कुशवाहा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि वादी रामराज कुशवाहा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से अब तक हत्यारोपी रामराज जेल में बंद है।पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी रामराज को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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