इन गांवों में जमीन खरीदने पर अब रजिस्ट्री कराते समय विकास शुल्क के नाम पर दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क जमा करना पड़ेगा। शहर से सेट इन गांवों में अब आवास बनवाने पर पहले से ही नक्शा पास करवाना अनिवार्य हो गया है।
Feb 14, 2024 07:00
इन गांवों में जमीन खरीदने पर अब रजिस्ट्री कराते समय विकास शुल्क के नाम पर दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क जमा करना पड़ेगा। शहर से सेट इन गांवों में अब आवास बनवाने पर पहले से ही नक्शा पास करवाना अनिवार्य हो गया है।