Gorakhpur News : गोरखपुर में जमीन खरीदने वालों की जेब और होगी ढीली, 180 गांवों का बढ़ा रजिस्ट्री शुल्क

UPT | गोरखपुर विकास प्राधिकरण।

Feb 14, 2024 07:00

इन गांवों में जमीन खरीदने पर अब रजिस्ट्री कराते समय विकास शुल्क के नाम पर दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क जमा करना पड़ेगा। शहर से सेट इन गांवों में अब आवास बनवाने पर पहले से ही नक्शा पास करवाना अनिवार्य हो गया है।

Gorakhpur News (अमित श्रीवास्तव) : अगर आप गोरखपुर में जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के बाद से शहर से सटे 180 गांव में अब जमीन खरीदने पर दो प्रतिशत अधिक शुल्क देना होगा। यह सभी गांव गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महायोजना में शामिल हैं। 

इन गांवों में जमीन खरीदने पर अब रजिस्ट्री कराते समय विकास शुल्क के नाम पर दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क जमा करना पड़ेगा। शहर से सेट इन गांवों में अब आवास बनवाने पर पहले से ही नक्शा पास करवाना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में जहां लोगों की मुश्किलें बड़ी हैं वहीं इससे सरकारी खजाना बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।

शहरी विकास की सीमा में शामिल हुए 180 गांव
जीडीए के अनुसार, शासन ने शहर से पिपराइच, खोराबार और जंगल कौडिया ब्लॉक के 180 गांव को शहरी विकास की सीमा में शामिल कर लिया है। इसी के तहत एडीएम फाइनेंस विनय कुमार सिंह ने गोरखपुर विकास क्षेत्र में आने वाले इन 180 गांव की संलग्न सूची के साथ आदेश जारी कर दिया है। शहरी विकास की जद में आने के बाद से इन जगहों पर जमीन के दामों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। जो आदेश जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इन गांव की जमीन की बिक्री पर अतिरिक्त शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अब रजिस्ट्री करने पर दो फीसदी स्टांप शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

मकान बनाने से पहले नक्शा नहीं पास कराने पर होगी कार्रवाई
रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के साथ ही इन गांवों में मकान बनवाने पर नक्शा पास करना जरूरी हो गया है। अब यहां मकान बनवाने से पहले नक्शा पास नहीं करने पर कार्रवाई होगी। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, इससे सुनियोजित तरीके से आवास बनेंगे। जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि गोरखपुर विकास क्षेत्र में घोषित गांवों में मानचित्र स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्री में ये आएगा फर्क
10 लाख रुपये से कम सरकारी कीमत की जमीन पर पुरुष क्रेता को 5 प्रतिशत और महिला क्रेता को 4 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क जमा करना पड़ता है। जबकि 10 लाख रुपये से ऊपर की सरकारी कीमत की जमीन पर पुरुष क्रेता से 5 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, जबकि महिला क्रेता से 5 प्रतिशत शुल्क की राशि में 10 हजार रुपये की छूट दी जाती है। अब इसमें दो प्रतिशत शुल्क बढ़ गया है। जबकि 10 लाख रुपये से ऊपर की सरकारी जमीन की खरीद में महिला को 10 हजार रुपये की छूट मिलेगी। महेवा एहतेमाली मौजा (गांव) में 1000 वर्ग फीट जमीन हो और उसके सामने तीन मीटर चौड़ा रास्ता हो तो सर्किल रेट के अनुसार सरकारी मूल्य 10.69 लाख रुपये होगा। इसमें अतिरिक्त शुल्क लगने से पहले 53,450 रुपये रजिस्ट्री शुल्क जमा होती थी, जबकि अब 74, 830 रुपये शुल्क जमा होगा। इसकी खरीद में 21,380 रुपये शुल्क बढ़ जाएगा।

क्या कहते हैं अधिकारी
सब रजिस्ट्रार प्रसन्नजीत सिंह बताते हैं कि जीडीए क्षेत्र में अधिसूचित सभी गांवों में अतिरिक्त रजिस्ट्री शुल्क जमा कराई जा रही है। नई सूची को अपडेट किया गया है, इसमें कुछ और गांव बढ़ गए हैं। नियम के अनुसार 180 गांवों में दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जमा कराया जा रहा है।

8 साल में नहीं बदला सर्किल रेट
वहीं, जानकारों का कहना है कि गोरखपुर सदर तहसील के अंतर्गत विकसित क्षेत्रों का सर्किल रेट अगस्त 2016 के बाद नहीं बढ़ा है। सरकार विकास के लिए आठ साल पुराने सर्किल रेट के अनुसार जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। सर्किल रेट नहीं बढ़ने से किसान परेशान हैं, जबकि पुरानी सर्किल रेट पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है। लोगों का भी यहीं कहना है कि यदि शुल्क बढ़ाया गया है तो सर्किल रेट भी बढ़ना चाहिए। हालांकि, अब बढ़े हुए स्टांप शुल्क को जमा करने पर रजिस्ट्री हो  रही है।
 

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