Jhansi News : झांसी में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज, पॉक्सो एक्ट की धारा भी शामिल

सोशल मीडिया | Bail Rejected for Gang Rape Accused POCSO Act Included

Sep 04, 2024 07:52

झांसी में दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

Jhansi News : झांसी के थाना समथर में दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो भाइयों की जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने खारिज कर दी है।

ये है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार, 18 जून, 2024 को शौकीन खान, आकिब और साहिल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी शामिल है, जो इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

जमानत याचिका को खारिज कर दिया
आरोपी साहिल और आकिब ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने एक साथ मिलकर एक जघन्य अपराध किया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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