उपविधि लागू होने के बाद अगर कोई चालक प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन चलाता पाया गया या शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त भी किया जा सकेगा। बिना लाइसेंस के पकड़े गए वाहनों पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अगर जुर्माना 15 दिनों तक जमा नहीं हुआ, तो वाहन नीलाम कर दिया जाएगा।