हरदोई में 150 बीघा अपात्रों को बांट दी जमीन : 14 भूमिहीन परिवार कर रहे सरकारी भूमि के पट्टे का इंतजार, डीएम की जांच में बड़ा खुलासा

UPT | हरदोई तहसील

Aug 14, 2024 00:32

हरदोई जिले में भूमि प्रबंधन समिति और राजस्व विभाग की प्रक्रियाओं में अजीब भिन्नताएं सामने आई हैं। तहसील सदर के फरीदापुर गांव में भूमिहीन परिवारों को भूमिहीन ही रखा गया है...

Short Highlights
  • हरदोई में 150 बीघा अपत्रों को बांट दी जमीन
  • 71 लोगों को हुआ था 2023 में कृषि आवंटन
  • तहसील प्रशासन की मिली भगत से चलता है राज काज
  • डीएम के आदेश के बाद जांच में पाए गए पात्र अपात्र
Hardoi News : हरदोई जिले में भूमि प्रबंधन समिति और राजस्व विभाग की प्रक्रियाओं में अजीब भिन्नताएँ सामने आई हैं। तहसील सदर के फरीदापुर गांव में भूमिहीन परिवारों को भूमिहीन ही रखा गया है, जबकि कई काश्तकारों को सरकारी भूमि का कृषि आवंटन प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में, 14 भूमिहीन परिवार सरकारी भूमि के पट्टे के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि 71 काश्तकारों को 150 बीघा से अधिक सरकारी भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं।   तहसील प्रशासन की मिली भगत से चलता है राज-काज सरकारी भूमि पर सभी नजरें लगी रहती हैं। भूमि चाहे शहर की हो या फिर गांव की। तहसील सदर के फरीदापुर गांव में भूमि प्रबंध समिति ने नौ दिसंबर 2022 को गांव के 71 लोगों को भूमिहीन बताते हुए कृषि आवंटन के लिए नौ दिसंबर 2022 को प्रस्ताव कर दिया। भूमि प्रबंध समिति में शामिल लेखपाल ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई और प्रस्ताव तहसील सदर में दाखिल कर दिया।   डीएम के आदेश के बाद जांच में पाए गए पात्र अपात्र  प्रस्ताव पर जांच-पड़ताल की औपचारिकता पूरी करते हुए 30 मई 2023 को एसडीएम ने स्वीकृति दे दी। प्रस्ताव में शामिल 71 काश्तकारों को कृषि आवंटन पट्टा मिल गया, जबकि गांव के 14 भूमिहीन परिवार भूमिहीन ही रहे। 71 लोगों को किए गए पट्टा की पत्रावली को डीएम एमपी सिंह ने संज्ञान लिया। एडीएम प्रियंका सिंह से जांच कराई तो, कृषि आवंटन पाए लोग अपात्र मिले।   स्वीकृति और प्रस्ताव किया गया खारिज वहीं 14 पात्र आवंटन से वंचित पाए गए। डीएम ने मामला अपने न्यायालय में तलब कर लिया। इस पर कृषि आवंटन पाए मनोज कुमार, अरुण, बनवारी लाल आदि ने आपत्ति दाखिल कर खुद को पात्र और प्रस्ताव सही बताया। डीएम ने प्रस्ताव और जांच रिपोर्ट के परीक्षण बाद एसडीएम की ओर से 30 मई 2023 को दी गई स्वीकृति और प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।   केस-एक नाम : प्रेमावती पत्नी राजाराम, निवासी भटपुरवा मजरा फरीदापुर पैतृक भूमि की वरासत होने की प्रक्रिया पूरी होने के कारण इन्हें भूमिहीन दर्शा दिया गया। भूमि प्रबंध समिति ने इनके नाम से कृषि आवंटन का प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया।   केस-दो नाम : सुरेश पाल इनकी पत्नी संगीता, श्रीराम इनकी पत्नी सावित्री निवासी रोजिहाई मजरा फरीदापुर सभी के नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज है। इन दंपती के पास भूमि होने के बाद भी इन्हें भूमिहीन बताते हुए कृषि आवंटन के पट्टा दिए गए।   केस-तीन नाम : सुनील कुमार और इनकी पत्नी सावित्री निवासी फरीदापुर दंपती के पास स्वयं की भूमि होने के बाद भी राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने कृषि आवंटन का पट्टा कर दिया।   जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने दी जानकारी  हरदोई के जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भूमिहीनों को पट्टा न देकर भूमि प्रबंध समिति और तहसील के अधिकारियों ने उप्र राजस्व संहिता, 2006 की धारा-126 का उल्लंघन किया है। संहिता की धारा-128 का पालन कराते हुए भूमि प्रबंध समिति के नौ दिसंबर 2022 के प्रस्ताव और एसडीएम की 30 मई 2023 को दी गई स्वीकृति को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार सहित पांच लोगों पर कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है।   अपात्रों को कृषि आवंटन में यह अधिकारी कार्रवाई की जद में आए तहसील सदर के फरीदापुर में 71 अपात्रों को कृषि पट्टा आवंटन के मामले में डीएम एमपी सिंह ने तत्कालीन सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला, वर्तमान में फर्रुखाबाद एडीएम न्यायिक, तत्कालीन तहसीलदार डॉ. प्रतीत त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पर कार्रवाई के आदेश एडीएम को दिए हैं। एडीएम प्रियंका सिंह ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम व तहसीलदार, नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा। जबकि, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

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