Lakhimpur Kheri : डीएम ने दिए राजस्व बढ़ाने के लिए निर्देश, राजस्व वसूल कर लक्ष्य को कराए पूरा

UPT | एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयो की स्वयं रिव्यू करे।

Sep 11, 2024 20:07

डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने लक्ष्य की कार्ययोजना बनाकर मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। डीएम ने संबंधित अधिकारियों का आह्वान करते हुए …

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Lakhimpur Kheri : लखीमपुर खीरी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट में राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर के तहत प्राप्तियों की विभागवार, बिंदुवार मासिक समीक्षा बैठक की और संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही करते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाय।

राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति न करने पर होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने लक्ष्य की कार्ययोजना बनाकर मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। डीएम ने संबंधित अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य में नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। 

गहन समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए
डीएम ने वाणिज्य कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, विद्युत देय, नगर विकास, मंडी, वन, सिंचाई, खनन, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लखीमपुर, गोला, विधिक माप विज्ञान के अफसरों से मासिक लक्ष्य की प्रगति, क्रमिक लक्ष्य की प्रगति गत वर्ष की उपलब्धि के सापेक्ष वृद्धि प्रतिशत की गहन समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ संजय विश्वाल, एडीएम संजय कुमार सिंह, डीईओ राजवीर सिंह, एआरटीओ, सभी एसडीएम व तहसीलदार सहित सभी संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे।

लंबित वादों का त्वरित निस्तारण करें : डीएम
 डीएम ने कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग के गत माह की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण को लेकर निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का त्वरित निस्तारण किया जाए। एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयों की स्वयं रिव्यू करें।

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