Lakhimpur Kheri News : 14 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण

UPT | लोक अदालत से संबंधित सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा

Sep 09, 2024 20:23

आगामी 14 सितंबर 2024 को लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण...

Lakhimpur Kheri News : आगामी 14 सितंबर 2024 को लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार और लक्ष्मी कान्त शुक्ल, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

प्रमुख मामलों का निस्तारण
इस लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय और तहसील स्तर पर द्वितीय शनिवार को किया जाएगा। नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव योगेश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें यातायात उल्लंघन, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका से संबंधित मामले, और बैंक मामलों के तहत धारा-138 के अंतर्गत आने वाले वाद शामिल हैं। 



नोडल अधिकारियों की अपील
इसके अतिरिक्त, इस लोक अदालत में विद्युत और जल विवाद (चोरी से संबंधित विवाद), राजस्व वाद, पारिवारिक वाद, व्यवहारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद और अन्य वादों का निस्तारण किया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि अधिकतम संख्या में मामलों का निस्तारण किया जाए ताकि लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।

विशेष ध्यान केंद्रित मामलों पर
समस्त वादकारियों से अपील की गई है कि वे 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने के लिए उपस्थित हों। इस प्रकार, लोक अदालत के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया को तेज़ और प्रभावी बनाने में सहयोग प्रदान करें।

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