लखनऊ के इन इलाकों में ऊंची इमारतें बनाने को मंजूरी : ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट जोन किया गया घोषित

UPT | LDA Board Meeting

Sep 13, 2024 21:14

प्राधिकरण का कहना है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट जोन घोषित होने से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट को रफ्तार मिलेगी। सा​थ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अभी तक इन मार्गों पर बहुमंजिला भवन के निर्माण में 2.5 का फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) ही मिलता है।

Lucknow News : लखनऊ के तेजी से विकसित हो रहे शहीद पथ, किसान पथ और ग्रीन कॉरिडोर के पास जल्द ही गगनचुंबी इमारतें बनेंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इन क्षेत्रों को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट (TOD) जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे यहां 500 मीटर के दायरे में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण संभव होगा। इस योजना से शहर में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास तेज होगा और नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। एलडीए की शुक्रवार को 182वीं बोर्ड बैठक में इसके साथ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट को मिलेगी रफ्तार
प्राधिकरण का कहना है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवेलपमेंट जोन घोषित होने से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट को रफ्तार मिलेगी। सा​थ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अभी तक इन मार्गों पर बहुमंजिला भवन के निर्माण में 2.5 का फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) ही मिलता है। नए प्रस्ताव के बाद इन तीनों मार्ग पर 500-500 मीटर परिधि में 4.0 और अविकसित क्षेत्र में 5.0 एफएआर अनुमन्य किया जाएगा। इससे इमारतों की ऊंचाई में इजाफा होगा साथ ही काॅरिडोर के दोनों ओर नियोजित विकास सुनिश्चित होगा। इसके अलावा लखनऊ महायोजना-2031 के तहत टीओडी क्षेत्र का जोनल डेवेलपमेंट प्लान और प्राधिकरण का जोनल प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट को जिम्मेदारी सौंपी की जाएगी। इस संबंध में आरएफपी जारी करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी है।

कैंट में इस तर्ज पर हटाया जाएगा अतिक्रमण
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि कैंट क्षेत्र में रानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर 18 परिवार अवैध कब्जा करके रहते हैं। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने रक्षा भूमि से अतिक्रमण हटाकर यहां के कब्जाधारियों के विस्थापन को लेकर पत्र भेजा है। इसके मद्देनजर बोर्ड ने फैसला किया है कि बटलर पैलेस की तरह कैंट क्षेत्र के इन 18 अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को विस्थापन नीति के अंतर्गत बसन्तकुंज और शारदा नगर विस्तार में निर्मित प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जाएगा। इससे अतिक्रमण मुक्त होने के साथ इन्हें अपना ​आशियाना मिल सकेगा।

लीज पर दिया जाएगा डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार
इसके अलावा कानपुर रोड पर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार को निजी कंपनी को लीज पर देने का फैसला किया गया है, जिससे इसके संचालन और रखरखाव का खर्च कम किया जा सके। इस काम के लिए उपाध्यक्ष की मंजूरी से आरएफपी आमंत्रित की जाएगी। सभागार में 2650 सिटिंग क्षमता और 350 सिटिंग क्षमता वाले 02 ऑडिटोरियम, दो कैंटीन और बड़ी पार्किंग है। प्राधिकरण ने मई, 2024 में लगभग दो करोड़ रुपए की लागत से सभागार में रिपेयरिंग व रेनोवेशन का काम कराया है।

गोमती नगर में विद्युत उपकेन्द्र के लिए जमीन आवंटित
गोमती नगर में 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र के लिए विद्युत विभाग को दो भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। इसके तहत विशेष खंड में 764 वर्गमीटर व विनम्र खंड में 1674.38 वर्गमीटर भूखंड विद्युत विभाग को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया है। दोनों भूखंड 90 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जाएंगे.

शुल्क के रूप में जमा की जाएगी प्रतिभूति राशि
अधिकारियों ने बताया कि वहीं अब प्रतिभूति राशि शुल्क के रूप में जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 200 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर भवन निर्माण के लिए सोलर एनर्जी संयंत्र, रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग व पौधरोपण का कार्य अनिवार्य किया गया था। व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो सके, इसके लिए प्राधिकरण भवन का मानचित्र स्वीकृत करते समय आवेदक से निर्धारित प्रतिभूति राशि एफडीआर में जमा करवाता है। इससे नक्शे की मंजूरी प्रक्रिया में अधिक वक्त लग रहा है। ऐसे में अब प्रतिभूति राशि मानचित्र स्वीकृति-शमनित के समय अन्य शुल्कों के साथ जमा करवाई जा सकेगी।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भूखंडों का नामांतरण
अभी तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्ति का नामांतरण नहीं किया जा रहा था, अब ये काम हो सकेगा। इसमें ट्रस्ट पट्टे पर आवंटित ऐसे भूखंड, जिनमें निर्धारित सालाना किराये में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 30 वर्षों की अवधि के बाद 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण किए जाने के अधिकार पट्टाधारक को प्रदान किए गए हैं, ऐसे भूखंडों में पट्टावधि प्रभावी होने की दशा में नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

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