Lucknow News : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता रहेगी या जाएगी, 19 दिसंबर को आएगा फैसला, जानें पूरा मामला

UPT | कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता रहेगी या जाएगी।

Nov 27, 2024 01:05

कांग्रेस के दिग्गज और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट दी। मंत्रालय की ओर...

Lucknow News : कांग्रेस के दिग्गज और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जांच चल रही है। 19 दिसंबर को फाइनल रिपोर्ट जमा की जाएगी।



एस विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है। इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय ने जवाब दिया। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 को होगी। उसमें याचिकाकर्ता की शिकायत पर चल रही जांच की फाइनल रिपोर्ट से अदालत को अवगत कराया जाए।

जुलाई में दाखिल की थी याचिका
एस विग्नेश शिशिर ने करीब पांच महीने पहले यानी जुलाई, 2024 में याचिका दाखिल की थी। तब न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कहा था कि वह चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, शिशिर ने दावा किया कि दो-दो बार शिकायत के बावजूद सक्षम प्राधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने 12 सितंबर को फिर से याचिका दाखिल की। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा।

ये भी पढ़ें : आजमगढ़ में साइबर ठगी का पर्दाफाश : ऑनलाइन जुआ खिलाकर ठगे 190 करोड़, ऐसे तलाशते थे कस्टमर

24 अक्टूबर को  लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई
हालांकि, इस मामले में 24 अक्टूबर 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सालिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाए कि क्या केंद्र को संबंधित शिकायती दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में वह क्या निर्णय या कार्रवाई करेगा। एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं।

ये भी पढ़ें : कोतवाली में घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, 20 दिन पहले जिससे हुई थी शादी, वह किन्नर है

नागरिकता पाने का आधार
भारत में जन्मा हर व्यक्ति, जिसके माता-पिता में से कम से कम एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होता है।
कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, भारत में जन्मे ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।भारत के मूल के व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नागरिकता छिनने का आधार
  • अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है।
  • अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या देशद्रोह का अपराध करता है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है।
  • अगर कोई भारतीय नागरिक बिना केंद्र सरकार की अनुमति के किसी अन्य देश की सशस्त्र सेना में भर्ती होता है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जा सकती है।अगर कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियां करता है, जो भारत के हितों के खिलाफ हैं, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जा सकती है।

Also Read