UP News : कृषि भूमि पर बिना अनुमति आवासीय-व्यवसायिक अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक, जानें पूरी डिटेल

UPT | CM Yogi Adityanath

Nov 13, 2024 07:14

प्रमुख सचिव ने बताया कि इस संबंध में 2022 में भी एक आदेश जारी किया गया था। लेकिन, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों ने इसका पालन सही तरीके से नहीं किया । इस नए शासनादेश के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि भूमि को अन्य उपयोग के लिए घोषित करने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और विकास प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त हो।

Lucknow News : प्रदेश में अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने कृषि भूमि पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के आवासीय या व्यवसायिक अपार्टमेंट निर्माण पर रोक लगा दी है। यह कदम तेजी से बढ़ते अवैध निर्माणों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो शहरी क्षेत्रों के विस्तार के कारण समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।

अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य
प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कृषि भूमि पर निर्माण करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह शासनादेश सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कृषि भूमि पर निर्माण की अनुमति से पूर्व विकास प्राधिकरणों से एनओसी लेना अनिवार्य होगा।



2022 के आदेश का पालन न होने पर सख्ती
प्रमुख सचिव ने बताया कि इस संबंध में 2022 में भी एक आदेश जारी किया गया था। लेकिन, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों ने इसका पालन सही तरीके से नहीं किया । इस नए शासनादेश के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि भूमि को अन्य उपयोग के लिए घोषित करने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और विकास प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त हो।

बिल्डरों की जोड़तोड़ पर नकेल
प्रदेश में शहरी सीमा के पास स्थित गांवों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति अपार्टमेंट बनाकर बेचने का व्यवसाय बढ़ा है। बिल्डर कम कीमत पर किसानों से कृषि भूमि खरीदते हैं और उस पर निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। विकास प्राधिकरणों की अनुमति के अभाव में यह प्रक्रिया अवैध मानी जाती है। अब इस पर कड़ी नजर रखने और अनुमति प्रक्रिया को सख्त बनाने का निर्देश दिया गया है।

निर्माण की अनुमति के लिए नई शर्तें
अब से मंडलायुक्त और जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषि भूमि पर कोई भी निर्माण केवल तभी हो जब विकास प्राधिकरण की एनओसी प्राप्त हो। इसके बिना किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे विकास प्राधिकरणों को अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अवैध निर्माणों पर भी लगाम लगेगी।

अवैध निर्माण पर रोक का उद्देश्य
इस कदम का मुख्य उद्देश्य विकास प्राधिकरणों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगाना है। इससे शहरी योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी और कृषि भूमि का दुरुपयोग कम होगा।  शासन के मुताबिक यह निर्णय राज्य में सुदृढ़ विकास और स्वच्छ नियोजन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 
 

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