UP EV Subsidy Policy : यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को 2027 तक मिलेगी सब्सिडी, जानें कितना होगा फायदा

UPT | electric vehicle

Jul 17, 2024 18:40

योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 4-पहिया वाहन एक लाख रुपए का इंसेंटिव पा सकेंगे। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए प्रेरित हों।

Short Highlights
  • इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उठाया कदम
  • स्ट्रांग हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट का हाल ही में किया है फैसला
Lucknow News : प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा फैसला किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनकी खरीद पर छूट को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह लोग अब लंबे समय तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में छूट का लाभ उठा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर छूट की घोषण की थी। अब अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की सीमा तीन वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। इससे लोगों का लाभ मिलेगा।

सब्सिडी के बाद होगी इतनी बचत 
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 4-पहिया वाहन एक लाख रुपए का इंसेंटिव पा सकेंगे। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए प्रेरित हों। बताया जा रहा है कि सरकार ने 2 लाख वाहनों को सब्सिडी देने के लक्ष्य के साथ दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए इसका बजट 250 करोड़ रुपए रखा गया है। खास बात है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को सिर्फ एक गाड़ी पर ही छूट दी जाएगी। दूसरी गाड़ी लेने पर छूट का प्रावधान नहीं है। 

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को शुरू की है योजना
प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत सब्सिडी मिलती रही है। सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से इस योजना को प्रभावी किया था। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों से आवेदन लेकर सब्सिडी उनके खाते में भेजी जाती है। 

स्ट्रांग हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट
प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले स्ट्रांग हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट का फैसला किया है। इससे कार खरीदारी में भारी बचत का रास्ता साफ हुआ है। इस फैसले से ग्राहकों को हाइब्रिड कार खरीदने पर 3 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। प्रदेश सरकार स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क पर फिलहाल 100 प्रतिशत छूट दे रही है। यूपी में 10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर 8 प्रतिशत और 10 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत रोड टैक्स वसूला जाता है।

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