कुष्ठरोगी पेंशन का लाभ उठा रहे हजारों लोग : जून 2024 तक कुल 9162 दिव्यांगजन पंजीकृत, जानें कौन कर सकता है आवेदन

UPT | कुष्ठरोगी पेंशन का लाभ उठा रहे हजारों लोग

Aug 02, 2024 16:50

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग होने वाले व्यक्तियों को योगी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, कुष्ठ रोग से प्रभावित 12,000 से अधिक लोगों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है...

Lucknow New : उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग होने वाले व्यक्तियों को योगी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, कुष्ठ रोग से प्रभावित 12,000 से अधिक लोगों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ जनित दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क पुनर्निर्माण शल्य क्रिया के दौरान 12,000 रुपये का लॉस ऑफ वेजेज भी दिया जाता है। कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) एक संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और मुख्य रूप से त्वचा, नसों, श्वसन मार्ग, और आंखों को प्रभावित करती है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए, तो यह स्थायी दिव्यांगता का कारण बन सकता है।

3,000 रुपये प्रति माह पेंशन
दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगों को 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुष्ठावस्था पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत, प्रदेश के 12,361 कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगों को लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत, कुष्ठ जनित दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त पुनर्निर्माण शल्य क्रिया के दौरान 12,000 रुपये का लॉस ऑफ वेजेज भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे आता है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, किसी आयु वर्ग का हो, और सरकारी किसी अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो, तो उसे प्रति माह 3,000 रुपये की कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त हो सकती है।



केवल दिव्यांग हुए व्यक्तियों को ही मिलेगा लाभ
उन्होंने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केवल कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए व्यक्तियों को ही लाभ प्रदान करता है, न कि केवल कुष्ठ रोगियों को। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए लोगों को आजीवन कुष्ठावस्था पेंशन दी जाती है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन को निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, जून 2024 तक उत्तर प्रदेश में 9,162 कुष्ठ रोगियों का पंजीकरण किया गया है और उनका उपचार चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कुष्ठ रोगियों का पंजीकरण नहीं करता है; इसके बजाय, कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :
  • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • गरीबी रेखा से नीचे की आय प्रमाण पत्र
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रस्ताव
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • एक पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर और आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र

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