बागपत में फिर लागू हुई स्टांप वाद समाधान योजना : अब बिना जुर्माना दिए स्टाम्प मुकदमों से मिलेगा छुटकारा

UPT | जिलाधिकारी बागपत जितेंद्र प्रताप सिंह।

Dec 31, 2024 21:20

यह योजना 31 मार्च 2025 की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत यदि आप स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने पर सहमत

Short Highlights
  • 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी स्टाम्प वाद समाधान योजना
  • बकाया स्टाम्प का पैसा जमा करके मुकदमे से मिलेगी मुक्ति
  • स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत सैकड़ों मामले अदालत में लंबित 
Baghpat News : स्टाम्प वाद समाधान योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में लागू किया है। जिसका उद्देश्य लंबित स्टाम्प वादों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण करना है। इस योजना के माध्यम से बागपत जिले के नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां के विभिन्न न्यायालयों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत सैकड़ों मामले लंबित हैं। इन वादों के त्वरित निस्तारण से जहां सरकार को राजस्व की वसूली में तेजी आएगी, वहीं पक्षकारों को न्याय में देरी के कारण उत्पन्न ब्याज देयता से राहत मिलेगी। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिससे नागरिक अपने लंबित मामलों का निस्तारण कर सकते हैं।  

स्टाम्प वादों की बड़ी संख्या लंबित
बागपत जिले में स्टाम्प वादों की बड़ी संख्या लंबित है। जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और पक्षकारों को मुकदमों के लंबित रहने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना पक्षकारों को बिना अतिरिक्त जुर्माना और अर्थदंड दिए अपने वादों का समाधान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसके तहत, केवल स्टाम्प शुल्क और उस पर देय ब्याज की राशि को कोषागार में जमा कराकर मुकदमे का निस्तारण कराया जा सकता है।  

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पक्षकारों को नोटिस जारी

योजना के तहत, बागपत जिले के स्टाम्प कलेक्टर न्यायालय और अन्य संबंधित अधिकारी पक्षकारों को नोटिस जारी करेंगे। पक्षकारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क और ब्याज राशि को जमा करना होगा। इस प्रक्रिया में केवल ₹100 का टोकन अर्थदंड लिया जाएगा। धनराशि के सत्यापन के पश्चात संबंधित न्यायालय वाद का निस्तारण कर देगा और स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 42 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित वाद को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया है।

लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण
जिलाधिकारी और अन्य अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना के तहत लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रकरण ऐसा न रह जाए जिसमें पक्षकार द्वारा धनराशि जमा करने के बावजूद वाद लंबित हो।  

स्टाम्प शुल्क और ब्याज जमा कर सकते हैं
यह योजना उन पक्षकारों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने मुकदमों का शीघ्र निस्तारण चाहते हैं। लंबित वादों के कारण बढ़ती ब्याज की देयता से बचने के लिए पक्षकार इस योजना का लाभ उठाकर समय पर स्टाम्प शुल्क और ब्याज जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार को राजस्व की मूल धनराशि समय पर प्राप्त होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।  

योजना का पूरा लाभ उठाएं
इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। बागपत जिले के नागरिकों से अपील है कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और नियत समय में अपने लंबित मुकदमों का निस्तारण कराएं। योजना के तहत न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि सरकार को भी अपने राजस्व संग्रहण को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार, यह योजना बागपत जिले के नागरिकों और प्रशासन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है
स्टाम्पवाद / समाधान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जनहित में समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है।

योजना 31 मार्च 2025 की अवधि तक प्रभावी
यह योजना 31 मार्च 2025 की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत यदि आप स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने पर सहमत हो तो आपके वाद को मात्र रूo 100 के टोकन अर्थदण्ड के साथ अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जायेगा। यदि आप उक्त योजना के अन्तर्गत अपने वाद के निस्तारण के इच्छुक है तो तद्नुसार न्यायालय में एक पक्ष में अपनी सहमति प्रस्तुत कर दें।

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