Bijnor News : बरात से उठाकर मासूम बहनों से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने सुनाई 40 साल की सजा

UPT | कोर्ट का फैसला।

Sep 18, 2024 23:29

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने पांच और छह साल की दो बच्चियों से दुष्कर्म करने का दोषी मनोज कुमार को 40 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Short Highlights
  • अदालत ने 15 महीने बाद सुनाई सजा
  • जंगल में खून से सनीं मिली थी दोनों मासूम
  • पांच और छह साल की बहनों से किया था दुष्कर्म 
Bijnor News : बिजनौर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मासूम बहनों से दुष्कर्म के आरोपी ​दरिंदे को 40 साल की सजा सुनाई है। दरिदा दोनों बहनों को बरात दे उठाकर ले गया था। उसके बाद जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। जहां पर खून से सनी दोनों मासूम बेटियां परिजनों को घायल अवस्था में मिलीं थीं। अदालत ने घटना के 15 महीने बाद सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने पांच और छह साल की दो बच्चियों से दुष्कर्म करने का दोषी मनोज कुमार को 40 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में 50-50 हजार रुपया दोनों पीड़ित बच्चियों को प्रतिकर धनराशि के रूप में दिया जाएगा।

ये है पूरा मामला 
जिले के थाना शेरकोट के गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27-28 मई 2023 को चचेरी बहन की शादी थी। शादी में मेहमान एवं बराती आए हुए थे। शादी के मंडप में उसकी छह वर्षीय बेटी एवं साले की पांच साल की पुत्री अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।

रात में 12 बजे बरात मंडप के करीब आई तो वे बरात के स्वागत में लग गए थे। जहां से दोनों बच्चियां लापता हो गईं थीं। उनकी तलाश करने पर जंगल के रास्ते से दोनों बच्चियां खून से लथपथ मिलीं। उनके कपड़ों पर खून लगा था। दोनों बच्चियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया था। पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि मनोज कुमार ने दोनों बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए बच्चियों के अपहरण मारपीट और दुष्कर्म में मनोज कुमार को 40 साल की सजा सुनाई। 

Also Read