Unnao Lok Sabha Seat : साक्षी महाराज ने उन्नाव से लगाई हैट्रिक, कभी बीजेपी ने टिकट देने से किया था इनकार, लगे थे आरोप

UPT | साक्षी महाराज ने उन्नाव से लगाई हैट्रिक

Jun 04, 2024 20:41

उन्नाव लोकसभा सीट पर भाजपा के साक्षी महाराज ने 31 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से सपा की अन्नू टंडन को हरा दिया है। स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज को कभी भाजपा ने ही टिकट देने से मना कर दिया था क्योंकि उन पर आपराधिक गतिविधियों के आरोप लगे थे।

Sakshi Maharaj BIOGRAPHY : स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिन्हें साक्षी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक राजनीतिक और धार्मिक नेता हैं। वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1956 को कासगंज, उत्तर प्रदेश में आत्मानंदजी महाराज प्रेमी और मदालसा देवी लोधी के घर हुआ था। राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहे साक्षी महाराज को बीजेपी ने उन्नाव से चुनावी मैदान में उतारा है। 

उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन भाजपा के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव जीते। उन्हें 1999 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वह 2012 में भाजपा में लौट आए और 2014 और 2019 में उन्नाव से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने 16वीं लोकसभा का चुनाव उन्नाव निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और 310173 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वे लोगों के बीच साक्षी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उन पर हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार जैसी आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया है और उन्होंने कई बार जेल की सजा भी काटी है। लेकिन सुबुतों के अभाव में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है। 
 
संस्कृत में पीएचडी

जहां तक इनकी शिक्षा की बात की जाए तो स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी को  डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त है। इन्होंने 1984 में हरियाणा संस्कृत आदर्श विद्यापीठ, बघोला जिला पलवल, हरियाणा से पीएचडी की। 

पेंशन और दान आय का साधन
68 साल के सांसद साक्षी महाराज के पास कुल 31,745 रुपये कैश है। जबकि बैंक खातों में जमा और एफडी मिलाकर रकम 2.20 करोड़ रुपये से ज्यादा है। उनकी आय का स्रोत पेंशन,खेती, कथा भागवत, दान और शिक्षण संस्थान आदि है। उनके पास एटा और नोएडा में भूखंड हैं।

इन पर लगे आईपीसी के आरोप  
  • धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-420)
  • मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी से संबंधित 2 आरोप (आईपीसी धारा-467)
  • धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित 2 आरोप (आईपीसी धारा-468)
  • लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित 1 आरोप (आईपीसी धारा -409)
  • जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करने से संबंधित 2 आरोप (आईपीसी धारा -471)
धोखाधड़ी के मामले  
सांसद साक्षी महाराज द्वारा आपराधिक मामलों को लेकर दिए गए हलफनामे के मुताबिक, उनके खिलाफ एटा में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत अपराध संख्या 768/2009 और 1862/2014 दर्ज किया गया है। जबकि 2019 में उनके द्वारा दिये गये हलफनामे में चार मामले दर्ज किये गये थे। इनमें से एक है क्राइम नंबर 768/2009 है अपराध संख्या 1862/2014 वाले मामले में नया शपथ पत्र दिया गया है। जबकि पूर्व में तीन मामले समाप्त हो चुके हैं।

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