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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद : मुस्लिमों ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

UPT | श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद

Nov 05, 2024 11:08

इस मामले में हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चार विशेष मामलों को सुनवाई के लिए रखा जाएगा...

New Delhi News : श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई का मामला सामने आया है। यह सुनवाई मुस्लिम पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों पर असहमति जताते हुए दायर की गई याचिकाओं के संबंध में होगी। यह सुनवाई इस विवाद के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करने और उचित न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सुप्रीमकोर्ट में आज होगी सुनवाई
इस मामले में हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चार विशेष मामलों को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने निवेदन किया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने यह याचिका दायर की है कि विवाद का समाधान करने के लिए चल रही कोर्ट कमीशन की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि पूरा प्रकरण इस प्रकार से चलने योग्य नहीं है। अदालत में एक रिकॉल प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि 11 जनवरी 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अंतर्गत सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का निर्णय पुनर्विचार के लिए लाया जाए।

मुस्लिम पक्ष ने कहा...
उच्च न्यायालय ने पहले ही सोमवार को मुस्लिम पक्ष के रिकॉल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता, तनवीर अहमद ने कहा है, "हम इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से पेश करेंगे। हमें विश्वास है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश विधि सम्मत नहीं हैं।

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