कार्रवाई बनाम सफाई : एम3एम इंडिया ने ईडी के एक्शन को गैरकानूनी और नाजायज ठहराया

UPT | एम3एम इंडिया ने ईडी के एक्शन को गैरकानूनी और नाजायज ठहराया

Jul 19, 2024 19:51

रियल एस्टेट कंपनी एम3एम इंडिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई हालिया कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

Short Highlights
  • ईडी के एक्शन पर एम3एम की सफाई
  • एक्शन को गैरकानूनी और नाजायज ठहराया
  • कंपनी ने आरोपों को भ्रामक बताया
New Delhi : रियल एस्टेट कंपनी एम3एम इंडिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई हालिया कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ईडी के एचआईयू-2 द्वारा कंपनी की भूमि संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का फैसला "अत्यधिक अनावश्यक, अनुचित और अनुपयुक्त" है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि यह भूमि किसी भी अपराध से संबंधित नहीं है और इसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध की आय के रूप में नहीं माना जा सकता।

पहले भी कुर्क हुई थी कुछ संपत्तियां
बयान में कहा गया है कि इससे पहले ईडी के डीएलजेडओ-2 ने रेलिगेयर से जुड़े एक पीएमएलए मामले में कंपनी की कुछ संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसे कंपनी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। एम3एम इंडिया ने कहा कि वह अपने ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगी और इस तरह की "अवांछित, अनुचित और अनावश्यक" कार्रवाई को अपने व्यवसाय या ग्राहकों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी।

कंपनी ने आरोपों को भ्रामक बताया
कंपनी ने दावा किया कि उसने अपना व्यवसाय पूरी पारदर्शिता और कानूनी तरीके से संचालित किया है। उसने आरोपों को "गलत और भ्रामक" बताते हुए कहा कि लेनदेन की गलत व्याख्या की गई है और मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। एम3एम इंडिया ने विश्वास व्यक्त किया कि वह कानूनी प्रक्रिया के दौरान इन आरोपों की निराधारता को साबित कर देगी। इस मामले में ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

88 एकड़ जमीन हुई थी अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी 300.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की हैं और हरियाणा के गुरुग्राम जिले की हरसारू तहसील के बशारिया गांव में स्थित 88.29 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच का परिणाम है।

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