वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा के बाद होमबायर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर राहत देने की घोषणा की है। संशोधन के तहत टैक्सपेयर्स के पास दो विकल्प होंगे: इंडेक्सेशन के साथ 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या नए नियमों के अनुसार 12.5% टैक्स का भुगतान।