बड़ी खबर : यूपीआई से करते हैं पेमेंट तो जरूर जान लें यह बात, NPCI ने आज से कर दिया बड़ा बदलाव

UP Times | NPCI ने बढ़ाई यूपीआई पेमेंट की ट्रांजैक्शन लिमिट

Jan 10, 2024 16:47

अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। NPCI ने 10 जनवरी से एक बड़ा बदलाव कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर यूपीआई से पेमेंट करने वाले आम लोगों पर पड़ेगा।

Short Highlights
  • 10 जनवरी से NPCI ने किया बड़ा बदलाव
  • 5 लाख रुपये तक बढ़ाई ट्रांजैक्शन लिमिट
  • केवल वैरिफाइड मर्चेंट पर लागू होगा नियम
New Delhi: नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानि NPCI ने आरबीआई की सहमति के बाद यूपीआई पेमेंट की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपये तक की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। हालांकि यह नियम केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए है।

जानिए क्या हुआ असल बदलाव
दरअसल NPCI ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। पहले लोग इन जगहों पर केवल 1 लाख रुपये तक ही ट्रांजैक्शन कर पाते थे। यह नियम 10 जनवरी से लागू हो गया है। हालांकि NPCI की तरफ से ये साफ कहा गया है कि यह नियम केवल वैरिफाइड मर्चेंट (Verified Merchants) पर ही अप्लाई होगा।

1 जनवरी से बदल गए हैं कई और नियम
NPCI ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट को लेकर कई नियम बदले हैं, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो गई है। अब यूपीआई लाइट (UPI Lite) के जरिए लोग 500 रुपये तक की पेमेंट बिना पिन के कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमैटिक पेमेंट की लिमिट भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा एक साल तक यूपीआई का इस्तेमाल न करने पर आईडी डिएक्टीवेट कर दी जाएगी।

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