नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : दोबारा नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, कोर्ट बोला- धांधली के पर्याप्त सबूत नहीं

UPT | नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Jul 23, 2024 17:53

नीट यूजी 2024 मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी।

Short Highlights
  • नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
  • दोबारा नहीं होगी प्रवेश परीक्षा
  • 14 शहरों में आयोजित हुई थी परीक्षा
New Delhi : नीट यूजी 2024 मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को दोबारा आयोजित कराए जाने की मांग की थी। आरोप लगाया गया था कि कई जगहों पर प्रश्न पत्र लीक हुए थे।

14 शहरों में आयोजित हुई थी परीक्षा
नीट यूजी की परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में भी आयोजित हुई थी। आरोप लगाया गया था कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हुआ था और इसके संचालन में भी सिस्टम में काफी खामियां थीं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ने आदेश की शुरुआत में मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज कीं। कोर्ट ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई थी।

कोर्ट ने कहा- छात्रों पर होगा गंभीर असर
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी दलील दी गई कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए कहा कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों से चुने गए लगभग 155 स्टूडेंट घोटाले के लाभार्थी प्रतीत होते हैं। लेकिन CBI द्वारा की गई जांच अंतिम रूप नहीं ले पाई है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित करने से 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए परिणाम गंभीर होंगे। इससे न सिर्फ प्रवेश प्रक्रिया में व्यवधान पड़ेा, बल्कि मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही भविष्य में योग्य पेशेवरों की उपलब्धता भी प्रभावित होगी।

4 जून को जारी हुआ था रिजल्ट
आपको बता दें कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को जारी हुआ था। रिजल्ट घोषित होने के बाद 67 टॉपर्स के सामने आने और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर के निकलने सवाल उठे। वहीं एक ही सवाल के दो उत्तर और ग्रेस मार्क्स के नियम छात्रों को गंवारा नहीं हुए। मामले ने तूल पकड़ा, तो छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे। देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं और अंत में सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। वहीं इस बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में सीबीआई ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां भी कीं।

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