लखीमपुर-खीरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत, दिल्ली या लखनऊ में रहने का आदेश

UPT | Supreme Court

Jul 22, 2024 12:42

पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत प्रदान की गई है। यह निर्णय लंबे समय से चल रहे विवादास्पद मामले में एक नया मोड़ है। न्यायालय ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें...

Short Highlights
  • लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है
  • पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत प्रदान की गई है
  • आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में ही रहना होगा
New Delhi News : सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत प्रदान की गई है। न्यायालय ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कि आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में ही रहना होगा। इस फैसले के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को भी निर्देश दिया है कि वे इस मामले की सुनवाई में तेजी लाएं और एक निश्चित समयसीमा के भीतर मामले को निपटाएं। 

इस मामले में हुई सुनवाई
दरअसल, यह घटना अक्टूबर 2021 में हुई थी, जब किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कुल आठ लोगों की जान गई थी। घटना के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा के बैठे होने का आरोप है। इसके बाद की हिंसा में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की भी मृत्यु हो गई थी। आशीष मिश्रा को इस घटना के छह दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

कई शर्तों के साथ मिली थी जमानत
गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें कई शर्तें शामिल थीं। इनमें उत्तर प्रदेश छोड़ना, दिल्ली या एनसीआर में न रहना, अपने स्थान की जानकारी अदालत को देना और गवाहों को प्रभावित न करना शामिल था। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना पड़ा था।

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