इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : आजम खान, पत्नी और बेटे को मिली जमानत, फर्जी प्रमाण पत्र में हुई थी जेल

UPT | आजम खान और उसके परिवार को मिली जमानत

May 24, 2024 14:06

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है...

Prayagraj News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि बेटे अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी।

तीनों को अलग-अलग जेल में रखा
आजम खान और उसकी फैमिली को जमानत मिल गई है लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सभी जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। तीनों को अलग-अलग जेल में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 14 मई को जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस के बाद जमानत को मंजूर कर लिया लेकिन आजम खान की सजा का आदेश स्थगित कर दिया है।

सेशन कोर्ट के बाद पहुंच हाईकोर्ट
आजम खान और उनके परिवार ने एमपी एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ रामपुर सेशन कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। इसके बाद सेंशन कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आजम खान एंड फैमिली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की।

इस मामले में हुई थी सजा
बता दें कि साल 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान और पत्नी को भी दोषी पाया गया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया था।

Also Read