बिग ब्रेकिंग : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को किया असंवैधानिक घोषित

UPT | इलाहाबाद हाई कोर्ट

Mar 22, 2024 12:08

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक घोषित कर दिया है। विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है। कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित करते हुए, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।


यह फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के निर्णय के महीनों बाद आया। इसने विदेशों से मदरसों के धन की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन भी किया। हाईकोर्ट का फैसला अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा दायर रिट याचिका पर आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई।

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