सावधान करने वाली खबर : अंजान महिला को भूले से न बोलें डार्लिंग, वरना जाना पड़ेगा जेल, पढ़िये हाईकोर्ट ने क्या कहा... 

UPT | कलकत्ता हाईकोर्ट सांकेतिक फोटो।

Mar 04, 2024 15:47

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला दिया है। यह फैसला हर किसी को सावधान करने वाला हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसले...

Noida News : कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला दिया है। यह फैसला हर किसी को सावधान करने वाला हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अंजान महिला को डार्लिंग बोलना यौन उत्पीड़न यानि अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सड़क पर किसी अज्ञात महिला को, चाहे वह पुलिस कॉन्स्टेबल हो या नहीं, डार्लिंग संबोधित करना अपमानजनक है। यह भी एक तरह का यौन उत्पीड़न है। 

क्या है पूरा मामला
एक शख्स ने नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद एक महिला पुलिस अधिकारी से कहा था कि डार्लिंग, चालान करने आई हो क्या। इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी भी अंजान महिला के साथ कोई पुरुष इस तरह की हरकत करता है तो वह महिला के यौन उत्पीड़न का दोषी माना जायेगा। उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी शख्स ने किसी अंजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे यौन उत्पीड़न का गुनहगार माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा-354A के तहत उसे जेल जाना पड़ सकता है।

धारा-354ए क्या है
यदि कोई पुरुष किसी महिला को उसकी मर्जी के विरुद्ध अश्लील साहित्य या अश्लील चित्र या चलचित्र दिखाता है तो ऐसे मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354ए पार्ट-3 के तहत केस दर्ज किया जायेगा। पुरुष एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।

अंजान महिला को डार्लिंग कहकर पुकारना अपमानजनक
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सेन गुप्ता ने धारा-354ए (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी की महिला पुलिस अधिकारी पर की गई टिप्पणी यौन टिप्पणियों के दायरे में आती है। यह प्रावधान दोषी को सजा का हकदार बनाता है। उन्होंने कहा, "सड़क पर किसी अंजान महिला को चाहे वह पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो, किसी शख्स द्वारा डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता है।

Also Read