Prayagraj News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अवैध निर्माण हटाने के लिए न्यायिक आदेश की जरूरत नहीं 

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Apr 06, 2024 13:28

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के पास स्थित न्यायविद् हनुमान मंदिर के दक्षिण की ओर निर्माणाधीन मंदिर के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल किया कि जब निर्माण अवैध है तो क्या...

Short Highlights
  • पीडीए ने अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा, निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है।
  • कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख तय कर दी।
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के पास स्थित न्यायविद् हनुमान मंदिर के दक्षिण की ओर निर्माणाधीन मंदिर के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल किया कि जब निर्माण अवैध है तो क्या कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने कहा अवैध निर्माण हटाया जाए। इसके लिए किसी न्यायिक आदेश की आवश्यकता नहीं है। विधिक प्रक्रिया के तहत स्वतः कार्रवाई की जाए। पीडीए ने चुनाव का हवाला दिया। कहा कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए पुलिस बल की जरूरत है, लिहाजा समय दिया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख तय कर दी।

कोर्ट ने पूछा क्या कार्रवाई की गई
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा तथा अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही याची के अधिवक्ता विजय चंद श्रीवास्तव, न्यायविद् हनुमान मंदिर संघर्ष समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत मिश्रा की ओर से कहा गया कि नगर निगम और पीडीए दोनों ने नवनिर्माणाधीन मंदिर को अवैध बताया है। लिहाजा, अवैध निर्माण हटाया जाए। पीडीए ने अपने हलफनामे में कहा कि निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। कोर्ट ने पीडीए से पूछा, क्या कार्रवाई की गई है।

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