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Prayagraj News : आय से अधिक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री को तीन साल की कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना

uttar pradesh times | Rakesh Dhar Tripathi

Dec 22, 2023 15:19

पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रयागराज मुठ्ठीगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। सजा मिलने के बाद उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है।

प्रयागराज : यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ में त्रिपाठी पर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व शिक्षा मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के मामले का केस दर्ज था। साथ ही साथ अदालत ने उन्हें हिरासत में लेकर तुरत जेल भेजने का दिया आदेश दिया। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज  डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने सुनाया।  कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तारीख 22 दिसंबर तय की थी। बता दें कि पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया था।

यह है पूरा मामला
पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रयागराज मुठ्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को दर्ज मामला दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी। विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी। वाराणसी कोर्टै ने यह केस एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। बता दें कि त्रिपाठी एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 तक उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। इस दौरान उन्होंने वैध रूप 49 लाख 49 हजार 928 रुपए अर्जित किया, मगर खर्च दो करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा किए। खर्च किए गए रुपयों का वैध स्रोत वह नहीं बता पाए थे, जो आमदनी से 2 करोड़ 17 लाख रुपए अधिक थी।

राजनीतिक करियर दांव पर लगा
सजा मिलने के बाद उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। अब वह अब कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले से उनका राजनीतिक करियर पर दांव पर लग गया है। अब वह सजा पूरी करने के छह साल बाद यानी तकरीबन एक दशक बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं। उनके पास अब यह उपाय बचा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें। अगर वहां से सजा पर रोक लग जाती है, तभी वह चुनाव लड़ पाएंगे। 

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