मोहतरम की 40 लाख की संपत्ति कुर्क : धोखाधड़ी से हड़पी थी जमीनें, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस था दर्ज 

UPT | सहारनपुर पुलिस

Nov 06, 2024 13:55

पुलिस ने इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) के तहत अंजाम दिया है। इस अभियान में सहारनपुर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही...

Saharanpur News : सहारनपुर पुलिस ने संगठित अपराधों पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर मोहतरम की 40 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। मोहतरम पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के जरिए लोगों की जमीनों पर कब्जा किया और अवैध तरीके से संपत्ति बनाई।  

फर्जी दस्तावेजों से हड़पीं जमीनें
पुलिस के अनुसार, मोहतरम ने जमीन के कागजात और बैनामों में हेरफेर करके लोगों की संपत्तियां हड़प ली थीं। उसने इस अपराध के जरिए अर्जित धन से एक मकान और अन्य संपत्तियां बनाई थीं। पुलिस ने 130 वर्ग मीटर में बने मकान को कुर्क किया, जिसकी कीमत 40 लाख 55 हजार 387 रुपये आंकी गई है, इसके अलावा एक बाइक भी कुर्क की गई है।



गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
मोहतरम के खिलाफ 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि मोहतरम ने समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर अवैध लाभ कमाने के लिए लोगों से धोखाधड़ी की और संपत्तियां बनाई। 

पुलिस ने इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) के तहत अंजाम दिया है। इस अभियान में सहारनपुर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

ये भी पढ़ें : अंधविश्वास या अतिभक्ति? : बांके बिहारी मंदिर में भ्रम का शिकार हुए श्रद्धालु, चरणामृत समझकर पीने लगे AC का पानी

Also Read