IIT-BHU गैंगरेप मामला : तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को भी मिली जमानत, पीड़िता ने जताया आक्रोश

UPT | सक्षम पटेल

Dec 04, 2024 15:34

वाराणसी स्थित IIT-BHU में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरे आरोपी, सक्षम पटेल, को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है...

Varanasi News : वाराणसी स्थित IIT-BHU में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरे आरोपी, सक्षम पटेल, को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने गैंगरेप के अलावा, गैंगस्टर एक्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में उसे शातिर अपराधी माना, लेकिन अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी के कारण कोर्ट ने सक्षम पटेल की जमानत को मंजूरी दे दी। लगभग 11 महीने बाद उसे जमानत मिली और सोमवार को कोर्ट के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया।

चार महीने पहले ही रिहा हो चुके हैं दोनों आरोपी
दरअसल, मंगलवार को सक्षम पटेल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने कोर्ट बुक में हस्ताक्षर करते हुए अपनी रिहाई की जानकारी दी। इस दौरान तीनों आरोपी साथ-साथ कोर्ट में पहुंचे थे। गैंगरेप के पहले दो आरोपी, कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, को चार महीने पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। जानकारी के अनुसार, सभी तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े हुए थे और बड़े नेताओं से उनके संपर्क थे।



पीड़िता ने जताई नाराजगी
वहीं दूसरी तरफ, तीसरे आरोपी की जमानत के बाद पीड़ित छात्रा ने इसे लेकर नाराजगी जताई। उसने आरोपियों के जेल से बाहर आने पर सवाल उठाए और इसके बाद कॉलेज से छुट्टी लेकर घर चली गई। पुलिस ने कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेशेवर अपराधी बताते हुए कहा था कि इनका जनता के बीच आना खतरनाक हो सकता है। 30 दिसंबर 2023 को इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 31 दिसंबर से वे जिला जेल में बंद थे।

गैंगरेप और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस ने IIT-BHU में छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में पुलिस ने आरोपियों के रूट चार्ट, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और वॉट्सऐप चैट को शामिल किया। इसके अलावा, पीड़िता, उसके दोस्त और एक गार्ड के बयान भी आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने 17 जनवरी 2024 को तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि, पहले जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद अब तीनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

सबसे पहले आरोपी आनंद को मिली जमानत
इस मामले की सुनवाई वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) में चल रही थी, जहां जुलाई 2023 में आरोपियों ने जमानत की याचिका दायर की थी। अभियोजन के विरोध के बाद, कोर्ट ने तीनों आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद, 11 नवंबर 2023 को आरोपी आनंद ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की। इसके बाद, कोर्ट ने उसकी जमानत स्वीकार करते हुए 2 जुलाई 2024 को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। 

गैंगस्टर एक्ट के कारण देर में हुई सक्षम की जमानत
आनंद की जमानत मिलने के बाद, आरोपी कुणाल ने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसे 4 जुलाई 2024 को स्वीकार किया गया। हालांकि, जमानतदारों के वैरिफिकेशन में समय लगने के कारण उसकी रिहाई 24 अगस्त को हो पाई। वहीं, तीसरे आरोपी सक्षम पटेल ने भी जमानत याचिका दायर की और कुछ दिन बाद कोर्ट ने उसकी जमानत दे दी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत आपत्ति दर्ज हो गई। सक्षम पटेल ने डबल बेंच में अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर विचार करते हुए जमानत दे दी।

पीड़िता ने वर्चुअल पेशी की मांग की
वहीं, सक्षम पटेल की जमानत के मामले में यह भी सामने आया कि भाजपा नेताओं की तरफ से उसे समर्थन मिल रहा था और एक मजबूत भाजपा पदाधिकारी का करीबी होने की भी जानकारी मिली। इस बीच, पीड़ित छात्रा ने कोर्ट में पत्र देकर यह शिकायत की कि उसकी परीक्षा चल रही है और कोर्ट के चक्कर लगाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और वर्चुअल पेशी की मांग की।

12 दिंसबर को फैसले की मांग
बता दें कि इस मामले में छात्रा के द्वारा दिए गए बयान और गवाहों के बयान अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। गवाहों के बयान और मामले से संबंधित कई अफसरों के बयान बाकी हैं। छात्रा ने कोर्ट से आगामी तारीख यानी 12 दिसंबर 2024 तक का फैसले का मांग की है। छात्रा ने कोर्ट में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह घटना के बाद से लगातार दबाव महसूस कर रही है और बाहर जाने में डर महसूस करती है, जिसके कारण वह अधिकतर समय हॉस्टल में ही रहती है।

क्या है पूरा मामला
पीड़िता आईआईटी-बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। पीड़िता के अनुसार, एक नवंबर 2023 की रात 1:30 बजे वह अपने कमरे से टहलने निकली थी। हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त उसे मिला तो वह दोनों पैदल ही जाने लगे। उसी दौरान पीछे से बाइक से ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर का कुणाल पांडेय और जिवधीपुर, बजरडीहा का आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल आए। तीनों ने उसे गलत तरीके से प्रतिबंधित कर उसके साथ छेड़खानी की। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींच कर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के 60 दिन बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए तो सामने आया कि कुणाल पांडेय भाजपा की महानगर इकाई के आईटी सेल का संयोजक और सक्षम पटेल सह-संयोजक है। वहीं, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक भाजपा की महानगर इकाई के आईटी सेल का कार्यसमिति सदस्य था।

60 दिन बाद पकड़ में आए आरोपी
वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए वहां चले गए थे, जहां वे लगभग 55 दिनों तक शरण में रहे। इस दौरान पुलिस उनकी तलाश में जुटी रही। जैसे ही आरोपियों की वापसी वाराणसी में हुई, पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई और लगभग 60 दिनों के बाद उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की।

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