अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर गर्भपात भी कराया था।
Nov 19, 2024 21:51
अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर गर्भपात भी कराया था।