Mathura News : दहेज़ हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, गोली मारकर हत्या करने का है आरोप

UPT | मथुरा न्यायालय

Jun 20, 2024 21:08

थाना जैंत में वर्ष 2022 में हुई विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरूवार को अपना फैसला सुना दिया। जिसमें पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है...

Mathura News : थाना जैंत में वर्ष 2022 में हुई विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरूवार को अपना फैसला सुना दिया। जिसमें पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोप था कि देहज की मांग पूरी ना होने पर पति ने अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी।  

2022 में हुई थी विवाहता की हत्या
जानकारी के अनुसार, सीता की शादी हिंदू रीति रिवाज से हरिओम निवासी थाना जैंत मथुरा के साथ की गई थी। सीता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज को लेकर के मांग होने लगी। जिस पर वाद विवाद होने लगा। बताया जाता है कि इसी बाद विवाद के चलते 30 मार्च 2022 को रात्रि को ससुराल जनों द्वारा सीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि  जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में चार्ट सीट दाखिल की। जिसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा सीता के पति हरिओम उर्फ भोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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