Agra News : महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 17 हजार रुपये अर्थदंड

UPT | आगरा।

Jul 07, 2024 01:50

आगरा पुलिस की मजबूत पैरवी और अभियोजन पक्ष की तरफ से कमला नगर में करीब चार साल पहले महिला चिकित्सक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या और लूट के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश ने जीवन ...

Agra News : देश में सर्वोच्च न्यायालय साफ कर चुका है कि न्यायालयों पर बोझ बहुत अधिक है, आज भी देश में न्यायालय में हजारों वाद लंबित हैं। जिसके चलते जिले से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इन हजारों और लाखों वादों में कहीं न कहीं दबकर रह जाता है। जब न्यायाधीश किसी भी वाद का कई वर्षों बाद उसका अंतिम निर्णय सुनाते हैं तब तक कई मामलों में पीड़ितों की मौत हो चुकी होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आगरा पुलिस और वादों की पैरवी करने वाले अभियोजन पक्ष की सक्रियता से आगरा में कई मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। शनिवार को भी एक मामले में न्यायालय द्वारा एक ऐसा निर्णय सुनाया जो अपराधियों में खौफ़ बनाने का काम करेगा, जिससे शातिर अपराधी सौ बार अपराध करने से पहले सोचेगा कि अब तो क्राइम करने से आजीवन कारावास मिल रहा है।    17 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड   आगरा पुलिस की मजबूत पैरवी और अभियोजन पक्ष की तरफ से कमला नगर में करीब चार साल पहले महिला चिकित्सक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या और लूट के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश ने जीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने शनिवार को अभियुक्त शुभम पाठक को आजीवन कारावास और सत्रह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। विनोद कुमार मिश्रा संयुक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता, एडीजीसी आदर्श चौधरी ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश टाइम्स को बताया कि कमलानगर के कावेरी कुंज निवासी डॉ. निशा सिंघल (34 वर्ष) की उनके घर में चाकू से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में शुभम पाठक पुत्र हरिओम पाठक निवासी न्यू सीता नगर रामबाग, थाना एत्माद्दौला को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक शर्मा एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी ने वादी, उनकी सात वर्षीया पुत्री, थानाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा सहित आठ गवाह अदालत में पेश किये। 
  लूट के आरोप में 10 वर्ष कैद मुकदमे के विचारण उपरांत वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने हत्या के आरोपी शुभम पाठक को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड, लूट के आरोप में 10 वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड, हत्या प्रयास में पांच वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड एवं आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुये उसे दो वर्ष कैद एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए।   पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से बरामद लाखों रुपये के जेवर एवं नकदी को वादी मुकदमा द्वारा रिलीज नहीं कराया गया। उनका कहना था जब पत्नी ही चली गई तो उसके आभूषण आदि लेकर क्या करूंगा। इस बाबत अदालत ने आदेश दिया कि रिलीज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त सामान राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाए।   अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था वादी मुकदमा डॉ.अजय कुमार सिंघल निवासी कावेरीकुंज ने थाना कमलानगर में तहरीर देकर कहा था कि 20 नवम्बर, 2020 की शाम करीब पांच बजे वह अपने हॉस्पिटल से घर का गेट खोल अंदर गये तो देखा कि उनकी पत्नी डॉ. निशा सिंघल लॉबी में लहूलुहान हालत में पड़ी थीं। पत्नी की गर्दन में चाकू के गहरे घाव थे, जिनसे खून बह रहा था। उन्होंने घबराकर कर अपनी पुत्री नायशा (7 वर्ष) एवं पुत्र अदवय को आवाज लगाई तो दोनों बच्चे ऊपर के कमरे से घबराकर रोते हुये नीचे आये। बच्चों ने बताया कि जो शुभम अंकल जियो टीवी रिचार्ज करने के लिये पहले घर आये थे, वही आज भी आये थे, उन्होंने ही मम्मी की गर्दन पर चाकू से हमला किया, जिससे मम्मी जमीन पर गिर गईं। उसने हम पर भी हमला कर जख्मी कर दिया। हम किसी तरह जान बचा कर ऊपर वाले कमरे में घुस गये। डॉ अजय कुमार सिंघल ने बेडरूम में जाकर देखा तो अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। घर से जेवर, नकदी आदि गायब थे। पत्नी को रवि हॉस्पिटल ले जाने पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादी की तहरीर पर आरोपी शिवम पाठक के विरुद्ध हत्या, लूट आदि का मुकदमा दर्ज हुआ।   बाल-बाल बचे पुलिस घटना वाले दिन की देर रात्रि 12.30 बजे ही कमलानगर थानाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर एत्माददौला थाना क्षेत्र में आरोपी की घेराबंदी की और उससे मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस दल पर कई फायर किये, जिससें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली मार उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गये जेवर, नकदी आदि के साथ-साथ तमंचा, कारतूस एवं हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया। उक्त मामले में आरोपी शुभम पाठक के विरुद्ध हत्या प्रयास एवं आयुध अधिनियम के तहत थाना एत्माद्दौला में मुकदमा दर्ज हुआ।    पुलिस ने मामले का 48 घंटे में किया खुलासा एडीजीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि यह मामला मील का पत्थर साबित होगा, हमारी टीम ने उचित पैरवी करके आरोपी को सजा दिलाई है। मामले में पुलिस ने भी सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया था। आदर्श चौधरी ने कहा कि इस कर दिया था। इसके साथ ही आरोपी को सजा दिलाने में मृतका की बेटी का बयान बहुत महत्वपूर्ण रहा। नाबालिग बेटी ने जज के सामने कहा कि यही अंकल आए, जिन्होंने दो दिन पहले घर के टीवी को रिचार्ज किया था और इन्होंने ही मम्मी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। नाबालिक बच्ची का बस यही बयान और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य आरोपी को आजीवन तक की सजा तक ले गए। उन्होंने कहा कि उचित पैरवी से बड़े से बड़े मामले में आरोपियों को सजा दिलाई जा सकती है। 

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