Bareilly News : जरी जरदोजी ठेकेदार की फावड़े से काटकर हत्या का मामला, आरोपी को उम्रकैद की सजा

UPT | बरेली जनपद न्यायालय

Jan 05, 2025 13:18

इस हत्याकांड के आरोपी को अपर सेशन न्यायधीश तबरेज अहमद ने उम्र कैद (आजीवन साश्रम कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना (अर्थ दंड) लगाया है...

Bareilly News : यूपी के बरेली देहात के शाही थाना क्षेत्र के बढ़ेपुरा गांव में चार साल पहले जरी जरदोजी ठेकेदार की फावड़े से गर्दन काट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के आरोपी को अपर सेशन न्यायधीश तबरेज अहमद ने उम्र कैद (आजीवन साश्रम कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना (अर्थ दंड) लगाया है। यह रकम मृतक की पत्नी को दी जाएगी।

जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाया फैसला
वहीं, अपर सेशन जज ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद आरोपी को सजा सुनाई। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता सचिन जायसवाल ने मजबूत पक्ष रखा और साक्ष्य पेश किए। इसके आधार पर ही आरोपी को सजा सुनाई गई, जबकि आरोपी के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह यादव ने भी पक्ष रखा लेकिन वे, मजबूत साक्ष्य नहीं थे। आरोपी ने यह हत्या 4 साल पहले 13 सितंबर 2024 को की थी। इसमें मृतक की गर्दन शरीर से अलग हो गई थी।



भाई के साथ गया था कढ़ाई का कपड़ा लेने
जानकारी के अनुसार, शहर के बारादरी थाना क्षेत्र के एजाजनगर गोटिया निवासी अबरार अहमद जरी ठेकेदार था। वह अपने भाई इमरान और भांजे मुस्तकीम अजहरी के साथ महिलाओं के सूट की कढ़ाई (जड़ी जरदोजी) का काम करता था। 13 सितम्बर, 2020 को वो भाई के साथ शाही थाना क्षेत्र के बढ़ेपुरा गांव में कढ़ाई का कपड़ा लेने गया था। इमरान, अबरार को अनिल गिरी के घर छोड़कर कपड़ा एकत्र करने चला गया। उसने बताया कि वह लौटा, तो अनिल गिरी भाई अबरार अहमद पर फावड़े से हमला कर रहा था। फावड़े के हमले से भाई की गर्दन शरीर से अलग हो गई थी। खून की धार बह रही थी।

इमरान ने पुलिस को दी सूचना
इसके बाद, इमरान ने शाही थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया था। इस मामले में इमरान ने भाई की हत्या का अपराध संख्या 368/2020 धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। 

अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा
गौरतलब है कि सेशन जज तबरेज अहमद ने आरोपी अनिल गिरी को आजीवन कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाएगी। मगर, यह अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम करने वाले डॉ.ब्रजेश कुमार ने बताया कि गर्दन पर पांच सेमी की मोटाई और 12 सेमी लंबा सामने की तरफ फटा हुआ घाव था। इसके साथ ही एसओ वीरेंद्र सिंह ने विवेचना की थी। हालांकि, आरोपी ने रंजिश के तहत फंसाने की बात कही थी। मगर, सभी साक्ष्य आरोपी के खिलाफ थे। जिसके चलते सजा सुनाई गई।

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