Auraiya News: हाईकोर्ट से छात्र को मिली राहत अंग्रेजी में बढ़े 42 अंक... परीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, संसोधित मार्कशीट जारी करने के निर्देश

UPT | यूपी बोर्ड

Jan 24, 2025 09:21

औरैया में यूपी बोर्ड 2023-24 सत्र में इंटरमीडिएट के एक छात्र को 23 अंक मिले थे। छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश पर अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन कराया गया। जिसमें उसके 42 अंकों की बढ़ोतरी हुई।

Auraiya News: यूपी के औरैया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड परीक्षा सत्र 2023-24 में इंटरमीडिएट छात्र को बड़ी राहत दी है। पहले परीक्षक द्वारा अंग्रेजी विषय की कॉपी जांचने पर 23 अंक दिए गए थे। छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दोबारा कॉपी जांची गई। दोबारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में उसके अंको में इजाफा हुआ और छात्र को 42 अंक प्राप्त हुए। कोर्ट ने संसोधित मार्कशीट जारी करने के आदेश दिए हैं।

औरैया के मोहल्ला बनारसीदास निवासी चौ. विशंभर सिंह भारतीय इंटर कॉलेज के छात्र आदर्श पांडेय ने वर्ष 2023-24 सत्र की परीक्षा के सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। लेकिन अंग्रेजी विषय में उसे मात्र 23 अंक मिले थे। परीक्षा में सभी प्रश्न सही हल करने के बाद भी कम अंक मिलने से छात्र को निराशा हाथ लगी। छात्र का दावा था कि उसका पेपर बेहतर गया था।

छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 
इसपर छात्र ने आरटीआई के जरिए अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच कराने की मांग की, पर बोर्ड ने उसे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। अधिवक्ता सौरभ पाठक ने बताया कि छात्र आदर्श पांडेय ने उच्च न्यायलय इलाहबाद का दरवाजा खटखटाया। जिस पर न्यायलय ने सुनवाई करते हुए बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा और विशेषज्ञ की राय ली।

बोर्ड ने गलती स्वीकार की छात्र को 65 अंक 
इसमें कोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञ की ओर से कॉपी की पुनः जांच की गई। इसमें मूल्यांकन करने वाले शिक्षक द्वारा कॉपी जांचने में बरती गई लापरवाही सामने आई। कॉपी में कई जगह ओवर राइटिंग तो कई प्रश्न सही होते हुए भी उनपर कटिंग पाई गई। दोबारा मूल्यांकन किए जाने पर छात्र को अंग्रेजी में 42 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। इसपर बोर्ड ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मूल्यांकन में छात्र को 65 अंक दिए।

परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश 
अधिवक्ता ने बताया कि इस प्रकरण में न्यायमूर्ति ने सरल श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों बोर्ड को अंग्रेजी विषय में 65 अंकों के साथ संसोधित मार्कशीट जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से छात्र के परिजनों में खुशी की लहर है।

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