Kannauj Rape Case: पुलिस की एक चूक से नीलू यादव-बुआ की नहीं हो पाई कस्टडी रिमांड, नवाब सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी

UPT | नवाब सिंह

Sep 06, 2024 09:58

नवाब सिंह दुष्कर्म कांड में पुलिस की एक चूक की वजह से नीलू यादव और आरोपी बुआ की पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं हो पाई। कोर्ट ने पुलिस से प्रपत्र मांगे हैं, जिसके आधार पर आज सुनवाई होगी।

Kannaj News: यूपी के कन्नौज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कानूनी शिकंजा कस चुका है। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नवाब के भाई नीलू यादव और बुआ की कस्टडी रिमांड को लेकर सुनवाईं होनी थी। लेकिन पुलिस की एक चूक की वजह से नीलू और बुआ की कस्टडी रिमांड नहीं मिल सकी। विवेचक सदर कोतवाल कपिल दुबे ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें सीओ के हस्ताक्षर नहीं थे। इस लिए कस्टडी रिमांड पर सुनवाईं नहीं हो सकी।

दुष्कर्म पीड़िता की बुआ की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाईं होगी। कोर्ट ने नीलू यादव और बुआ की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। सुनवाईं के दौरान वीडियो कंन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई थी। कन्नौज पुलिस नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव को बुआ की कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहती थी।

7 तारीख को होगी सुनवाई
नियमानुसार आपराधिक मामलों में मॉनिटरिंग अधिकारी सीओ होता है। विवेचक पुलिस कस्टडी रिमांड का प्रार्थना पत्र सीओ से फारवर्ड कराकर नहीं लाए थे। हालाकि कोर्ट ने इसपर प्रपत्र मांगे हैं, कस्टडी रिमांड में आज कोर्ट में सुनवाईं हो सकती है। वहीं रेप पीड़िता की बुआ की जमानत अर्जी पर 7 सितंबर को सुनवाई होगी।

रुपयों के लेनदेन पर होगी पूछताछ 
एसपी का कहना है कि इस मामले में विवेचना पूरी हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। रुपयों के लेनदेन के संबंध में नीलू यादव और बुआ से पूछताछ की जाएगी। इस लिए कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन किया गया था। बचाव पक्ष की तरफ से कई अधिवक्ता कोर्ट पहुंच गए थे। जिसपर कोर्ट ने बचाव पक्ष के लिए एक अधिवक्ता चयन करने के आदेश दिए।

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